हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी MPPSC की Revised Selection List का इंतजार, Biochemistry अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल

Updesh Awasthee
भोपाल/इंदौर, 
5 सितम्बर 2026: मध्यप्रदेश में Assistant Professor भर्ती-2022 से जुड़े Biochemistry विषय के अभ्यर्थियों का मामला एक बार फिर चर्चा में है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ने 20 जुलाई 2026 को Biochemistry को Botany एवं Zoology के Allied Subject के रूप में मान्यता से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था।

इन मामलों में अभ्यर्थियों ने कोर्ट के अंतरिम आदेश के आधार पर Assistant Professor (Botany/Zoology) की चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। हाईकोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि Biochemistry को Botany एवं Zoology के Allied Subject के रूप में माना गया है और अंतरिम आदेश के आधार पर चयन प्रक्रिया में शामिल होकर चयनित हुए petitioners के संबंध में याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं।

मामले से जुड़े अभ्यर्थियों के अनुसार, MPPSC की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत की गई चयन सूची में कुछ संबंधित अभ्यर्थियों के नाम चयनित अभ्यर्थियों के रूप में शामिल थे। इसके बावजूद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अभी तक संबंधित Revised Selection List जारी नहीं की गई है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति 31 जुलाई 2026 को MPPSC कार्यालय में जमा कर दी गई थी, जिसकी प्राप्ति उनके पास उपलब्ध है। इसके बावजूद एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी revised selection तथा आगे की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया कि Biochemistry को पूर्व में वर्ष 2017 की भर्ती में Botany एवं Zoology के Allied Subject के रूप में शामिल किया गया था और वर्ष 2025 की भर्ती में भी इसे Allied Subject के रूप में शामिल किया गया। कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि वर्ष 2022 की भर्ती में Biochemistry को Allied Subject से बाहर रखने का संतोषजनक कारण राज्य की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया।

अब संबंधित अभ्यर्थियों की मांग है कि 20 जुलाई 2026 के अंतिम आदेश के अनुपालन में MPPSC शीघ्र Revised Selection List जारी करे और जिन चयनित petitioners को न्यायालय के आदेश से राहत मिली है, उनके संबंध में नियमानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करे।

अभ्यर्थियों ने MPPSC से यह भी मांग की है कि उनके प्रकरण में की गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति स्पष्ट की जाए तथा यदि किसी प्रशासनिक अथवा विधिक कारण से Revised Selection List लंबित है, तो इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को दी जाए।

मामले से जुड़े अभ्यर्थियों का कहना है कि वे MPPSC और उच्च शिक्षा विभाग के समक्ष आवश्यक representations प्रस्तुत कर रहे हैं तथा न्यायालय के आदेश के अनुरूप शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं।

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