भोपाल में सीलिंग की कार्रवाई पर सवाल, छोटे दुकानदारों ने पूछा क्यों नहीं बंद करवाए शॉपिंग मॉल

Updesh Awasthee
भोपाल, 31 अगस्त 2026:
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, कमर्शियल एक्टिविटीज इन रेजिडेंशियल एरियाज, मतलब कॉलोनी और मोहल्ले में दुकान और शॉपिंग मॉल के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई आज से शुरू हुई और आज ही विवादित हो गई। छोटे दुकानदारों ने बड़ा सवाल किया है। उनका कहना है कि अरेरा कॉलोनी में चल रहे शॉपिंग मॉल को बंद क्यों नहीं करवाया गया है। जबकि छोटी-छोटी और दैनिक जरूरत की वस्तुओं वाली दुकानों को सील किया जा रहा है। 

विरोध हुआ तो नगर निगम वाले आगे बढ़ गए

कार्रवाई के दौरान अरेरा कॉलोनी में हंगामे की स्थिति बन गई। आर्य समाज के मंदिर के पास जब टीम कार्रवाई करने पहुंची तो दुकानदारों ने हंगामा कर दिया। एक बिल्डिंग के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के दुकानदारों का कहना था कि नगर निगम सिर्फ हमारी दुकानें ही बंद करा रहा है। इसके अलावा भी दुकानें हैं, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई। विरोध के चलते निगम अमला आगे बढ़ गया। अधिकारी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए।

नगर निगम के पक्षपात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे: पेटीशनर

नगर निगम द्वारा की गई आज की कार्रवाई से 10 नंबर मार्केट वीरान हो गया है। व्यापारी के सामने रोने जैसी स्थिति हो गई है। हम पिछले डेढ़ महीने से मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक-महापौर समेत सभी जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले रहवासी विवेक त्रिपाठी ने कहा कि निगम सिर्फ दिखावे की कार्रवाई कर रहा है। बड़े और रसूखदारों को छोड़ रहा है। सिर्फ छोटे कारोबारियों पर ही कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर नाराजगी है। पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में देंगे।

दुकानों पर लगे पोस्टर: यहां व्यावसायिक गतिविधियां बंद है

इधर, सभी प्रतिष्ठानों पर तख्तियां लगाई गई हैं। जिसमें नगर निगम के आदेश पर भवन में व्यवसायिक गतिविधियां बंद होने का उल्लेख है। निगम की टीमें पहुंचने से पहले ही कई जगहों पर लोगों ने खुद ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। ई-3 अरेरा कॉलोनी में सीलिंग की कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने मोहलत मांगी। इस पर निगम अफसरों ने कहा कि पहले ही कई दिनों की मोहलत दी गई थी।

अब तक इन पर कार्रवाई

  • सर्वधर्म बी सेक्टर स्थित क्लियर होटल को बंद कराया गया।
  • गौतम नगर में एक होटल के संचालक ने स्वयं ही कमर्शियल एक्टिविटी बंद कर दी।
  • खानूगांव में एक भवन में चल रहे कमर्शियल एक्टिविटी को बंद कर दिया गया।
  • रचना नगर में जूंबा डांस हाउस की सीलिंग की कार्रवाई की गई।
  • ई-3 अरेरा कॉलोनी में सीलिंग की कार्रवाई शुरू की गई।
  • अरेरा कॉलोनी में एक दुकान सील की। साथ ही करीब छह दुकानों को बंद कराया गया।
बता दें कि नगर निगम ने 26 अगस्त तक कुल 8264 नोटिस जारी किए थे। इसके बाद नोटिस का परीक्षण किया। बीच में वार्ड-58 के गौतम नगर स्थित रेसीडेंसियल बिल्डिंग में संचालित होटल को सील कर दिया गया। रविवार को 24 घंटे के नोटिस दिए गए और सोमवार से कार्रवाई शुरू की गई।

कई जगहों पर होगी कार्रवाई

कार्रवाई में हंगामे की स्थिति को देखते हुए मिसरोद, हबीबगंज, रातीबढ़, कोहेफिजा, गोविंदपुरा, ऐशबाग और कोलार थाना पुलिस थाने का बल तैनात किया गसर। सोमवार को कई जगहों पर कार्रवाई हुई है।

यह है मामला- सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश

भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त के पहले सप्ताह में सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

साथ ही इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले सभी राहत आदेश (स्टे ऑर्डर) निरस्त कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि उसके निर्देश पर चल रही जांच में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

इस दौरान नगर निगम को कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करना है। इसके चलते ही नोटिस और सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, पिछले चार दिन से व्यापारियों को नोटिस नहीं दिए गए हैं। अफसरों का कहना है कि नोटिस देने के बाद परीक्षण किया जा रहा है। 
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