भोपाल, 7 जुलाई 2026: मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग में मनमाने आदेश जारी करके शिक्षकों को धमकाने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। आज एक जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि, सभी शिक्षकों की एड्रेस वेरीफाई करें और जो शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय आदेश के अनुसार पात्र पाए जाते हैं केवल उनका ही हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा।
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सीधी (मध्य प्रदेश) की ओर से समस्त संकुल प्राचार्य, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य को सर्कुलर नंबर / 5252/स्थापना-1/ एच.आर/ 2026 सीधी, दिनांक 7 जुलाई 2026 के माध्यम से आवेशित किया गया है कि, ऐसे लोकसेवकों की जानकारी तीन दिवस के भीतर पूर्ण विवरण के साथ अपने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी उक्त प्रस्ताव को इकजाई कर अपनी अनुशंसा के साथ इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें ताकि जो लोकसेवक आठ किलोमीटर से अधिक दूरी मे रहते हुये सेवा दे रहे है, उनका एच.आर. बंद करने का आदेश जारी किया जा सके। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह भी जोड़ा है कि, इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
5 लाइन के पत्र में 5 से ज्यादा गलतियां
मतलब अगले तीन दिनों में, संकुल प्राचार्य, उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी शिक्षकों एवं स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के घर जाकर उनका एड्रेस वेरीफाई करेंगे। यह भी देखेंगे कि उनके घर उनके स्कूल से कितनी दूरी पर है, लेकिन यह नहीं बताया कि वह किस प्रकार से प्रमाणित कर सकते हैं कि, कोई शिक्षक उसके स्कूल से कितनी दूरी पर रह रहा है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने संकुल प्राचार्य को तीन दिन का समय दिया है लेकिन विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पास अनलिमिटेड टाइम है। आदेश में BEO को कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है।
यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी, प्राप्त जानकारी को किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे।
पत्र के साथ संचालनालय के आदेश की कॉपी संलग्न नहीं की गई है।
आदेश में यह भी नहीं बताया गया है कि किस नियम के तहत HRA के लिए ऑफिस या स्कूल से 8 किलोमीटर की परिधि अनिवार्य है।
कुल मिलाकर एक बार फिर शिक्षकों को धमकी भरा पत्र जारी किया गया है। क्यों ना यह संदेह किया जाए कि, जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों से रिश्वत वसूली के लिए यह पत्र जारी किया है। संकुल प्राचार्य को मनमानी रिपोर्ट बनाने की छूट दे दी गई है। ताकि बड़ी संख्या में शिक्षक, अपने खिलाफ संभावित कार्रवाई से बचने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें?

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