भोपाल, 16 जुलाई 2026: मध्य प्रदेश में मोबाइल स्नैचिंग एक सामान्य अपराध होता जा रहा है। इंदौर-भोपाल जैसे शहरों में पढ़ाई के लिए बाहर से आने वाले स्टूडेंट को लगता है कि, यह कोई बड़ा अपराध थोड़ी है। यदि पकड़े गए तो माफी मांग लेंगे। नीमच में 20 साल के राहुल को भी ऐसा ही लगा था लेकिन माफी नहीं मिली बल्कि मुकदमा दर्ज हुआ और कोर्ट ने 3 साल जेल की सजा सुनाई है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री पारस मित्तल द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग एक वर्ष पुरानी होकर दिनांक 30.04.2024 की दोपहर के लगभग 4 बजे ग्राम अमावली महल से दुदरसी के रास्ते के बीच में आने वाली घाटी की हैं। फरियादीया सपना द्वारा थाना बघाना में आवेदन दिया गया कि वह अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी से ग्राम दुदरसी स्थित उसके घर पर जा रही थी, कि पीछे से एक युवक मोटरसाइकिल से आया और उसने झपट्टा मारकर उसको नीचे गिरा दिया व उसकी जेब में रखा मोबाइल फोन छीनकर भाग गया।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्पष्ट हुआ कि राहुल पिता कन्हैयालाल मीणा, उम्र-20 वर्ष, निवासी-ग्राम बोरदियाकला, जिला-नीमच द्वारा मोबाइल छीन लेने का अपराध किया गया। धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत मामला दर्ज करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राहुल को ना तो महिला ने माफ किया और ना ही न्यायालय ने विशाल खाड़े, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला नीमच के द्वारा राहुल मीणा को धारा 309(4) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 20000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इसमें से ₹15000, नया मोबाइल खरीदने के लिए सपना को दिए जाएंगे।

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