इंदौर, 15 जून 2026: मध्य प्रदेश के देवास में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं उनके एजेंट को गैस एजेंसी संचालक से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों की रफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई इंदौर लोकायुक्त द्वारा की गई। बताया गया है कि, गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाने की धमकी देकर ढाई लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने रिश्वत की रकम की वसूली के लिए एजेंट नियुक्त किया हुआ था।
Dewas Supply Officer Caught Taking Bribe From Gas Agency Operator, Lokayukta Acts
आवेदक श्री प्रमोद दुबे पिता स्व. श्री राम अवधेश दुबे उम्र-53 वर्ष ग्राम धीसलाय तहसील सोनकछ जिला देवास स्थित पटेल एचपी गैस ग्रामीण वितरक एजेंसी का सह-संचालक है। दिनांक 06.05.2026 को श्री राहुल शर्मा, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, खाद्य विभाग इंदौर के अधिकारियों द्वारा आवेदक को कमर्शियल गैस की टंकी अधिक दाम बेचने का बोलकर केस बनाने की धमकी दी गई तथा केस से बचने के एवज में आवेदक से 2,50,000/- रू. की मांग की गई। आवेदक द्वारा निवेदन करने पर 1,50,000/- रू. सेटलमेंट किया गया तथा आवेदक से उसी समय 1,00,000/- रू. ले लिये तथा शेष राशि 50,000/- रू. रिश्वत की मांग की जा रही है।
देवास में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राहुल शर्मा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार
आवेदक द्वारा जिसकी शिकायत श्री राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, विपुस्था, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाये जाने पर आज दिनांक 15.06.2026 को ट्रैपदल का गठन किया गया। आरोपी श्री राहुल शर्मा के बताये अनुसार आरोपी रामू लोहिया को आवेदक श्री प्रमोद दुबे से 20000/- रू. रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथो पकड़ा गया। तत्पश्चात आरोपी रामू लोहिया को आरोपी राहुल शर्मा को रिश्वत राशि देने हेतु रवाना किया गया, आरोपी रामू लोहिया द्वारा आरोपी राहुल शर्मा से सम्पर्क किया गया तो आरोपी राहुल शर्मा द्वारा आरोपी रामू लोहिया को दो नम्बर गेट के सामने चाय की दुकान पर मिलने का कहा। आरोपी राहुल शर्मा उक्त दुकान पर आया, तो आरोपी रामू को आरोपी राहुल शर्मा से मिलने हेतु भेजा गया, आरोपी रामू द्वारा आरोपी राहुल को रिश्वत राशि का लिफाफा देने पर आरोपी राहुल शर्मा द्वारा कार्यालय परिसर में रिश्वत राशि नहीं लेते हुये रिश्वत राशि का लिफाफा घर आकर बाद में लेने का कहा। आरोपीगण के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 एवं 61 (2) बीएनएस 2023 के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।
ट्रैपदल में कार्यवाहक निरीक्षक श्री आशुतोष मिठास, कार्यवाहक प्रआर श्री विवेक मिश्रा, आरक्षक श्री राकेश मिश्रा, आरक्षक शैलेन्द्र सिंह बघेल, आरक्षक विजय कुमार, आरक्षक श्री शिवप्रकाश पाराशर, आरक्षक पवन पटोरिया, आरक्षक आशीष नायडू, चालक शेरसिंह ठाकुर एवं प्रभात मोरे शामिल है। कार्यवाही पीडब्ल्यूडी ओल्ड सर्किट हाउस में जारी है।
इंदौर संभाग में रिश्वत के खिलाफ शिकायत एवं लोकायुक्त का हेल्पलाइन नंबर
लोकायुक्त संगठन द्वारा लगातार भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। आमजन से अपील है की कोई अधिकारी/कर्मचारी रिश्वत की मांग करे तो लोकायुक्त कार्यालय इंदौर एवं दूरभाष पर भी सम्पर्क कर सकते है।
कार्यालय :- पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर संभाग इंदौर
पता- मोती बंगला, एम.जी. रोड इंदौर-452007
दूरभाष 0731-2533160, 0731-2430100
— Adhiraj Awasthi (@AdhirajOnline) June 15, 2026

