भोपाल, 17 जून 2026: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बैनर्जी (सांसद) आज से भोपाल कोर्ट का वारंटी हो गया है। कोर्ट ने भोपाल पुलिस को आदेश दिया है कि, अभिषेक बनर्जी को पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाए। हालांकि यह आदेश पुराना है, लेकिन आदेश को हाईकोर्ट द्वारा स्थगित कर दिया गया था। अब हाई कोर्ट ने अपना स्थगन आदेश रद्द कर दिया है।
Bhopal Police to Arrest Mamata Banerjee’s Nephew
यह सारा झगड़ा कैबिनेट मंत्री एवं तत्कालीन पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र श्री आकाश विजयवर्गीय से जुड़ा हुआ है। ममता बनर्जी के भतीजे ने कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को एक सभा के दौरान "गुंडा" कहा था। इसके खिलाफ आकाश विजयवर्गीय द्वारा अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का दावा ठोक दिया था। कोर्ट ने जब अभिषेक बनर्जी को तलब किया तो उन्होंने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया। जब लगातार ऐसा हुआ तो न्यायालय ने वारंट जारी करके पुलिस को आदेश दिया, अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया जाए।
कोर्ट से वारंटी होने के बाद अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी थी। कहा था कि वह एक सांसद है, फरार नहीं हो सकते। एमपी एमएलए कोर्ट उनकी हाजिरी माफी के आवेदन को मंजूर नहीं कर रही है। तब अभिषेक बनर्जी का समय अच्छा चल रहा था। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए, एमपी एमएलए कोर्ट से जारी वारंट को स्थगित कर दिया था। आज बुधवार दिनांक 17 जून 2026 को इस मामले की सुनवाई के दौरान जब पाया गया कि, अभिषेक बनर्जी अभी भी एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं, तो हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। इसी के साथ हाई कोर्ट का स्थगन आदेश रद्द हो गया और भोपाल कोर्ट से जारी वारंट प्रभावशील हो गया।

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