BHOPAL में राजीव द्विवेदी की दो कालोनियों पर कलेक्टर का बुलडोजर, 27 करोड़ की जमीन का मामला

Updesh Awasthee
भोपाल, 26 जून, 2026: कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने आज कॉलोनाइजर राजीव द्विवेदी द्वारा डेवलप की जा रही दो कालोनियों पर बुलडोजर चलवा दिया। कलेक्टर की टीम का कहना है कि दोनों कॉलोनी अवैध है। कॉलोनाइजर राजीव द्विवेदी ने मीडिया के सामने अपना पक्ष नहीं रखा है। 

Bhopal Collector Orders Bulldozer Action on Two Colonies Linked to Rajeev Dwivedi in ₹27 Crore Land Case

कलेक्टर कार्यालय के जनसंपर्क अधिकारी अरुण शर्मा ने बताया कि, कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी श्री विनोद सोनकिया, तहसीलदार तहसील हुजूर श्री अतुल शर्मा, नायब तहसीलदार श्री शुभम जैन, नायब तहसीलदार श्री राकेश पिप्पल एवं राजस्व निरीक्षक एवं वृत्त के पटवारियों द्वारा एफटीएल से 33 मीटर के दायरे में हो रहे अवैध कॉलोनी में अनाधिकृत निर्माण को हटाया गया। जिसका बाजार में अनुमानित मूल्य कुल 27 करोड़ है।

भोपाल के मेंडोरी और बरखेड़ी में राजीव द्विवेदी की कॉलोनी को कलेक्टर ने अवैध बताया

आज शुक्रवार को भोपाल के ग्राम मेंडोरी तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित खसरा नंबर 322 रकबा 1.100 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 323 रकबा 0.490 हेक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 1.590 हेक्टेयर भूमि जो कि मुनतियाज अली आत्मज इशतीयाक अली के नाम पर भूमि स्वामी स्वत्त्व पर दर्ज है जिस पर राजीव द्विवेदी द्वारा कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। जिसका बाजार में अनुमानित मूल्य 12 करोड़ आंका गया है। इसी प्रकार ग्राम बेरखेड़ी बज्याफत स्थित खसरा नम्बर 296 रकबा 1.570 हेक्टेयर जो कि शाहवाज खान पुत्र एम ए खान के नाम भूमि स्वामी स्वत्त्व पर दर्ज है, जिसपर राजीव द्विवेदी द्वारा कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था। जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य 15 करोड़ रुपये है।

राजस्व दल द्वारा कार्रवाई कर तोड़ा गया। कलेक्टर कार्यालय की ओर से कार्रवाई के वीडियो जारी किए गए हैं लेकिन यह नहीं बताया गया कि, राजीव द्विवेदी द्वारा विकसित की जा रही कॉलोनी अवैध क्यों है? 
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