भोपाल, 07 मई 2026: शहर के 7 नंबर बस स्टॉप स्थित 'Sagar Gaire Fast Food Corner' आउटलेट के भोजन में कीड़े पाए जाने की गंभीर शिकायत प्राप्त होने पर, कलेक्टर भोपाल श्री प्रियंक मिश्रा एवं अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन के निर्देशन में विभाग द्वारा तत्काल प्रभावी कार्रवाई की गई है।
सागर गैरे फास्ट फूड को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लीगल नोटिस
टीम द्वारा प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया। जहाँ खाद्य पदार्थों के रखरखाव और स्वच्छता व्यवस्था में अनियमितताएं पाई गईं। स्वच्छता मानकों का उल्लंघन और खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी पाए जाने पर,संस्थान के संचालक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम एवं विनियम 2011 की धारा 32 के अंतर्गत वैधानिक नोटिस जारी किया गया है।
सागर गैरे फास्ट फूड में गंदगी साफ करने के लिए 14 दिन का अल्टीमेटम
गुणवत्ता की जाँच हेतु खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उन्हें तत्काल राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। लैब रिपोर्ट के आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। धारा 32 के तहत जारी इस नोटिस के माध्यम से संचालक को 14 दिवस की समयावधि के भीतर परिसर की स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों में सुधार करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में सुधार न होने की स्थिति में प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित/निरस्त करने की चेतावनी भी दी गई है।
मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी, भोपाल ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। जिले के सभी प्रमुख खाद्य संस्थानों की निरंतर निगरानी की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।
Source: उपरोक्त समाचार, संभागीय जनसंपर्क कार्यालय भोपाल से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक/403/029 पर आधारित है जो जनसंपर्क अधिकारी विजय/अरुण शर्मा द्वारा जारी की गई।

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