भोपाल, 28 मई 2026: मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा 15 नवंबर 1984 और 16 जनवरी 1992 को जारी किए गए परी पत्रों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। यह मामला 40 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारी को सी.पी.सी.टी. परीक्षा से छूट देकर नियमित करने के संबंध में है।
MPGAD Clarifies CPCT Exam Exemption Rule for Employees Above 40 Years
सुमन रायकवार, अवर सचिव म.प्र. शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि, कतिपय विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 15.11.1984 एवं परिपत्र दिनांक 16.01.1992 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या करते हुए शासकीय सेवकों की परिवीक्षा समाप्त कर नियमितीकरण की कार्यवाही की जा रही है, जो उचित नहीं है।
राज्य शासन के कार्यों को दक्षता से सम्पादित करने के लिए सेवाओं की अर्हताएं निर्धारित है। सहायक ग्रेड-3 के पद के लिए सी.पी.सी.टी. परीक्षा (computer proficiency certification test) भी अनिवार्य अर्हता निर्धारित की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 15.11.1984 एवं परिपत्र दिनांक 16.1.1992 हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा में छूट से संबंधित हैं, जबकि सी.पी.सी.टी. परीक्षा (computer proficiency certification test) कम्प्यूटर दक्षता से संबंधित है। हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा (Hindi Typing Test) एवं सी.पी.सी.टी. परीक्षा (computer proficiency certification test) पृथक-पृथक अर्हताएं है।
अतः स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सीपीसीटी से छूट के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और न ही कोई निर्देश जारी किए गये हैं। अतः ऐसे सभी आदेशों को निरस्त किया जाए, जिनमें सीपीसीटी परीक्षा से छूट प्रदान कर शासकीय सेवकों की परिवीक्षा समाप्त कर नियमितीकरण की कार्यवाही की गई है साथ ही संबंधित अधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
Digitally signed by Kumari Suman Raikwar Date: 26-05-2026 15:49:45
पृ.क्रमांक 1/1/0002/2026-GAD-3-01(GAD),
सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल, दिनांक 26/05/2026
MPGAD Clarifies CPCT Exemption Rule pdf Download
यह परिपत्र बेहद महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश में एक बड़े कानूनी विवाद की स्थिति को उत्पन्न करता है। इसलिए जरूरी है कि सभी के पास परिपत्र की पीडीएफ फाइल होना चाहिए। इस परिपत्र की पीडीएफ फाइल भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल (https://t.me/bhopalsamachar1) पर उपलब्ध है। तत्काल डाउनलोड कर सकते हैं। बाद में MPGAD Clarifies CPCT Exemption Rule pdf के नाम से सर्च कर सकते हैं।

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