MP Police Transfer Posting New Guidelines, मध्य प्रदेश पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी 2026

Updesh Awasthee
भोपाल, 22 मई 2026:
मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी 2026 जारी कर दी गई है। यह एक गाइडलाइन है जो डीजीपी द्वारा समस्त पुलिस अधीक्षकों को जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि, जिले में सिपाही से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक की ट्रांसफर और पोस्टिंग के समय किन बातों का ध्यान रखना है। 

Madhya Pradesh Police Transfer & Posting Policy 2026: New Guidelines for Officers

पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस थानों में कर्मचारियों की पदस्थापना को लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि थानों में लंबे समय से पदस्थ कर्मचारियों का चरणबद्ध स्थानांतरण किया जाए ताकि पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बनी रहे। शुक्रवार को जारी आदेश में डीजीपी कैलाश मकवाणा ने पुलिस आयुक्त इंदौर, भोपाल और सभी पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि किसी भी कर्मचारी की एक ही थाने में एक पद पर पदस्थापना अवधि अधिकतम 4 वर्ष रहेगी। इसकी कुल अधिकतम अवधि 5 वर्ष तक हो सकती है। वहीं पदस्थापना अवधि पूर्ण होने के बाद संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को उसी थाने में दोबारा पदस्थ नहीं किया जाएगा।

पदस्थापना की अवधि 10 साल से अधिक नहीं होगी

पीएचक्यू के निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी कर्मचारी की अलग-अलग पदों पर एक ही थाने में पुनः पदस्थापना के बीच कम से कम 3 वर्ष का अंतर आवश्यक रहेगा। आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक किसी भी कर्मचारी की एक ही पुलिस अनुभाग में विभिन्न पदों पर कुल पदस्थापना अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिले के थानों में पदस्थ कर्मचारियों की तत्काल समीक्षा कर 1 जून 2026 से 5 जून 2026 तक स्थानांतरण आदेश जारी करें। साथ ही 15 जून 2026 तक नई पदस्थापना वाले थानों में कर्मचारियों की जॉइनिंग सुनिश्चित करने को कहा गया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि स्थानांतरित कर्मचारियों से संबंधित लंबित जांच और प्रकरणों की जानकारी नए थाना प्रभारियों को विधिवत सौंपी जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने सभी इकाइयों से 16 जून 2026 तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!