भोपाल, 17 अप्रैल 2026: श्रम अधिनियम प्रावधानों के अनुपालन में शासन व विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा पालन हेतु जारी आदेशों को पीएचई के लापरवाह अधिकारियों द्वारा पालन न किए जाने की कार्रवाई से भोपाल संधारण खंड सहित कई खंडों में लगभग 250 श्रमिकों को पात्रता तिथि से स्थाई वर्गीकरण लाभ प्रदान करने की योजना को लागू न करके, विभाग द्वारा वैधानिक अधिकारों का हनन कर, स्थाई सेवाओं के प्रासंगिक लाभ प्रदान किया जाने के अधिकारों से वंचित सेवकों के मामले में संगठन प्रतिनिधियों से हुई चर्चा उपरांत विभागीय मंत्री श्रीमती संपत्तियां उईके ने लिया संज्ञान।
MP News: Minister Sampatiya Uikey Orders Action Over Labour Law Lapses in PHED
राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ के प्रांताध्यक्ष अध्यक्ष शील प्रताप सिंह पुंढीर के नेतृत्व में पीएचई मंत्री श्रीमती संपत्तियां उईके से मुलाकात कर संगठन प्रतिनिधियों द्वारा बताया कि विभागीय अधिकारियों के निरकुश व लापरवाह रवैए के कारण कर्मचारी को शासन नियमों और निर्देशों के बाद भी पात्रता अनुसार अस्थाई सेवाओं को पेंशन प्रयोजन में शामिल कर पूरी सेवावधि की पेंशन / श्रम कानूनों व ओद्योगिक अधिनियम प्रावधानों में प्रदत "240 दिवस पश्चात सेवाएं स्थाई वर्गीकरण" लाभ वंचित कर उनके परिवारों का आर्थिक शोषण का शिकार बनाया जाकर शासकीय भविष्य ओर जीवन बरवाद किए जाने पर न्याय की मांग को लेकर विभागीय मंत्री श्रीमती संपत्तिया ऊईके से भेंट कर उनसे हुई चर्चा में बताया की पीएचई मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003 में औद्योगिक अधिनियम की स्थाई आज्ञाएं 1961 एवं 1963 के प्रावधानों अनुसार विभाग में नियोजित दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों द्वारा 240 दिवस की सेवाएं पूर्ण करने के पश्चात भी उन्हें स्थाई सेवा में वर्गीकृत किया जाने हेतु जारी शासनादेश पालन आज पर्यंत तक नहीं किया जाने,वही मध्यप्रदेश पेंशन अधिनियम 1976 के उपनियम 12 (2)के प्रावधानानुसार पेंशन प्रयोजन हेतु दैनिक वेतन भोगी सेवाएं गड़ना में ली जाकर पूरी पेंशन का लाभ दिए जाने हेतु जारी निर्देशों का पालन लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग द्वारा सेवकों को उन्हें शासन द्वारा प्रदत लाभों, से वंचित कर घोर अन्यायपूर्ण आर्थिक क्षति पहुंचाने की अलोकतांत्रिक कार्रवाई किए जाने के विषय पर संगठन का पक्ष सुनने के बाद विभागीय मंत्री श्रीमती संपत्तियां उईके द्वारा लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता को शेष बचे श्रमिकों को शासकीय प्रावधान, जारी आदेशों एवं पात्रता अनुसार स्थाई वर्गीकृत किए जाने "पेंशन प्रयोजन हेतु" विभाग में सेवक द्वारा नियमितिकरण के पूर्व निरंतरता पूर्वक,अस्थाई रूप से संपादित दैनिक वेतन भोगी सेवाएं शामिल किए जाने,आदि समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

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