भोपाल, 25 अप्रैल 2026: मध्यप्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भूमि अधिग्रहण के मामलों में बड़ा फैसला कर किसानों की उम्मीदें पूरी की हैं। दरअसल, ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि के लिए लागू होने वाला फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया है। किसानों का सबसे बड़ा सवाल यह था कि, नया प्रावधान किन मामलों में लागू होगा। मुआवजे की जो फाइल बन चुकी है, उनका क्या होगा।
Explained: Which Farmers Will Get 4x Compensation in Madhya Pradesh?
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने, प्रेस कांफ्रेंस के दौरान भी इस सवाल का जवाब दिया था। एक बार फिर स्पष्ट किया गया है कि, यह प्रावधान उन सभी मामलों पर लागू होगा, जिनमें 24 अप्रैल 2026 तक अंतिम अवॉर्ड पारित नहीं किया गया है। इसके बारे में राज्य सरकार इसके विस्तृत आदेश शीघ्र जारी करेगी।
गौरतलब है कि किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाने का निर्णय किया है। अब किसानों को कृषि भूमि के अर्जन पर बाजार दर से 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत किसानों को नई जमीन खरीदने में आसानी होगी। इसके अलावा भू-अर्जन कार्यों के निराकरण को भी गति मिलेगी। इससे राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। इस निर्णय से सिंचाई परियोजनाओं, सड़क, पुल, रेलवे और बांध निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली कृषि भूमि पर किसानों को अधिक राशि मिल सकेगी।
उप समिति की अनुशंसा पर हुआ निर्णय
राज्य सरकार ने इस निर्णय के लिए मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री राकेश सिंह, मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप की उप-समिति बनाई थी। इस उप-समिति ने अध्ययन के बाद मुआवजा बढ़ाने की अनुशंसा की थी। उप-समिति ने अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन करने के साथ ही विभिन्न किसान संगठन, क्रेडाई,सीआईआई और फिक्की से चर्चा के बाद रिपोर्ट तैयार की थी। सरकार के इस पारदर्शी और किसान-हितैषी निर्णय से प्रदेश के हजारों परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा।

.webp)