अनूपपुर, 11 अप्रैल 2026: कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने सहायक राजस्व निरीक्षक, नगरपालिका परिषद कोतमा श्री योगेंद्रनाथ तिवारी को मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियमों का उल्लंघन करने तथा उनके पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
Anuppur Collector Suspends Building Inspector Over Agrawal Lodge Case
उल्लेखनीय है कि विगत दिनों वार्ड क्रमांक-05, बस स्टैंड के समीप नगरपालिका परिषद कोतमा क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक तीन मंजिला इमारत (अग्रवाल लॉज) अचानक धराशायी हो गयी, जिसके मलवे के नीचे दबने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा तीन अन्य व्यक्ति घायल हुए। उक्त घटना के संदर्भ में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उक्त इमारत के समीप अवैध खनन से एक बेसमेंट का निर्माण किया जा रहा था। बेसमेंट के निर्माण हेतु एक गहरा गड्ढा खोदा गया था और यह गड्ढा लगभग 15 दिन पूर्व से ही मौजूद था।
शासन द्वारा जारी ABPAS 3.0 (Automated Building Plan Approval System) पर नगरपालिका परिषद कोतमा हेतु श्री योगेन्द्रनाथ तिवारी सहायक राजस्व निरीक्षक, भवन निरीक्षक (बिल्डिंग इंस्पेक्टर) के रूप में नामित है तथा म०प्र० भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार निकाय क्षेत्रान्तर्गत अनाधिकृत निर्माण के संबंध में श्री तिवारी द्वारा त्वरित कार्यवाही की जानी थी, परन्तु उनके द्वारा अग्रवाल लॉज के बगल मे अनाधिकृत रूप से गड्ढा खोदे जाने के संबंध में कोई भी समुचित कार्यवाही नहीं की गयी, जबकि निकाय के राजस्व प्रभारी एवं भवन निरीक्षक होने के कारण नगर में अवैध निर्माण कार्य को निरीक्षण कर रोके जाने का दायित्व श्री योगेन्द्रनाथ तिवारी नगरपालिका परिषद कोतमा का था।
सहायक राजस्व निरीक्षक, नगरपालिका परिषद कोतमा श्री योगेन्द्रनाथ तिवारी द्वारा म०प्र० भूमि विकास नियम 2012 के नियमो का उल्लंघन किया गया है तथा उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वो का निर्वहन नहीं करने के कारण यह घटना घटित हुई। सहायक राजस्व निरीक्षक श्री योगेन्द्रनाथ तिवारी का यह कृत्य अनुशासनहीनता एवं कदाचार की श्रेणी में होने से दण्डनीय है।
जिसके कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत सहायक राजस्व निरीक्षक श्री योगेन्द्रनाथ तिवारी को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री योगेन्द्रनाथ तिवारी का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण अनूपपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता नगरपालिका परिषद कोतमा से प्राप्त होगा।

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