भोपाल, 20 अप्रैल 2026: M/s A K Shivhare Infrastructure Pvt. Ltd (AKSIPL), Bhopal के खिलाफ खरगोन कलेक्टर द्वारा 25 करोड़ की पेनल्टी का नोटिस जारी किया गया है। यह अवैध उत्खनन का मामला है। A K SHIVHARE INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED कंपनी के डायरेक्टर्स PRADEEP KUMAR SHIVHARE, ANIL KUMAR SHIVHARE, ABHISHEK SHIVHARE, and ARUN KUMAR SHIVHARE हैं। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस 16, Iden Garden, Chuna Bhatti, Kolar Road , Bhopal है।
M/s A K Shivhare Infra Fined ₹25 Crore Over Illegal Mining Case in Khargone
खरगोन जिले के कलेक्टर कार्यालय की खनिज शाखा ने बायपास निर्माण कर रही एके शिवहरे इंफ्रास्ट्रक्चर, भोपाल को नोटिस जारी किया है। जांच में पाया गया कि कंपनी ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन व भंडारण निवारण) नियम 2022 का उल्लंघन करते हुए सरकारी भूमि से बड़े पैमाने पर मुरम निकालकर निर्माण कार्य में उपयोग किया। प्रशासन द्वारा कंपनी पर रॉयल्टी का 15 गुना दंड और उतनी ही राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में लगाते हुए कुल 25 करोड़ 66 लाख 77 हजार रुपए की वसूली तय की गई है। इसके अलावा 1000 रुपए प्रशमन शुल्क भी जोड़ा गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर भव्या मित्तल के निर्देश पर की गई, जब लंबे समय से स्थानीय लोगों द्वारा अवैध खनन की शिकायतें सामने आ रही थीं।
खनिज विभाग द्वारा गठित जांच दल ने 15 दिसंबर को गोगावां तहसील के ग्राम मेहरजा और डाबरिया की शासकीय भूमि का निरीक्षण किया। जांच में स्पष्ट हुआ कि बिना किसी वैध अनुमति के बड़े स्तर पर मुरम का उत्खनन कर उसे बायपास निर्माण में इस्तेमाल किया गया। जिला खनिज अधिकारी सावन चौहान ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया है। नोटिस में कंपनी को 15 दिनों के भीतर जवाब देने और राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
यदि तय समय में पालन नहीं किया गया तो नियमों के तहत जुर्माना राशि दोगुनी कर दी जाएगी। इस कार्रवाई से जिले में अवैध खनन पर सख्त संदेश गया है और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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