इंदौर, 26 मार्च 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC), इंदौर ने आज दो महत्वपूर्ण सूचनाएं जारी की हैं। इन सूचनाओं में सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की तिथियों में बदलाव और खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) परीक्षा 2025 के कई उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त करने की जानकारी दी गई है।
1. सहायक प्राध्यापक भर्ती 2025: आवेदन तिथियों में संशोधन
आयोग ने वाणिज्य, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विषयों के लिए सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हेतु जारी विज्ञापनों (दिनांक 30.12.2025) की ऑनलाइन आवेदन तिथियों में संशोधन किया है।
संशोधित समय-सारणी इस प्रकार है:
ऑनलाइन आवेदन की अवधि: 10 मई 2026 से 09 जून 2026 तक।
त्रुटि सुधार की अवधि: 16 मई 2026 से 11 जून 2026 तक।
विलंब शुल्क (₹3000/-) के साथ आवेदन: 10 जून 2026 से 16 जून 2026 तक।
योग्यता निर्धारण की तिथि: अभ्यर्थी के पास सभी आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं 09 जून 2026 तक पूर्ण होनी चाहिए।
EWS प्रमाण पत्र: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-2027 के प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2025: उम्मीदवारों की पात्रता निरस्त
MPPSC ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा-2025 के अंतर्गत कई आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त करने की घोषणा की है। यह निर्णय लिखित परीक्षा के परिणाम (21.01.2026) के बाद अभिलेख (documents) जमा न करने या शैक्षणिक योग्यता पूरी न होने के कारण लिया गया है।
निरस्तीकरण के मुख्य कारण:
अभिलेख जमा न करना: निर्धारित अंतिम तिथि (05.02.2026) और विलंब शुल्क अवधि (12.02.2026) तक दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण अरुण दुबे, अनुज पचौरी, राखी राठौर और लज्जा रावत की उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई है।
शैक्षणिक अर्हता की कमी: विज्ञापन में उल्लेखित अनिवार्य योग्यता न होने के कारण शारदा शुक्ला, क्षमशील शर्मा, बालमुकुंद, नितिन पाटीदार, धीरेंद्र चतुर्वेदी और निधि त्रिवेदी के आवेदन निरस्त किए गए हैं। इनमें से कई अभ्यर्थियों के पास बी.फार्मा (Bachelor of Pharmacy) जैसी डिग्रियां थीं, जो विज्ञापन की शर्तों के अनुसार मान्य नहीं पाई गईं।
उम्मीदवारों के लिए विकल्प:
जिन अभ्यर्थियों ने दस्तावेज जमा नहीं किए थे, वे साक्षात्कार आमंत्रण पत्र जारी होने से एक दिन पूर्व यानी 06 अप्रैल 2026 तक 25,000 रुपये विलंब शुल्क के साथ आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
उम्मीदवारी निरस्त होने के विरुद्ध अभ्यर्थी विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष अपनी आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि अन्य सभी शर्तें पूर्व में जारी विज्ञापनों के अनुसार ही रहेंगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर जा सकते हैं।

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