नई दिल्ली, 14 मार्च 2026 : भारत की राज्यसभा में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, योजना एवं ब्याज के निर्धारण के फार्मूले से संबंधित सभी चिंताओं का समाधान हो गया। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने अपने लिखित उत्तर में जो बताए, उसमें कर्मचारियों से संबंधित सभी सवालों का जवाब शामिल है।
Big Update for Employees: EPFO Issues Raised and Answered in Rajya Sabha
राज्यसभा में श्री संदोश कुमार पी ने सरकार से सवाल किया था कि, क्या एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड की जमा राशि पर कर्मचारियों को जो ब्याज मिलता है उसके फार्मूले में परिवर्तन पर कोई विचार किया जा रहा है और क्या नई लेबर कोड की तरह EPFO स्कीम में भी कोई बदलाव किया जाएगा। इस प्रश्न के लिखित उत्तर में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर के निर्धारण का जो प्रावधान है, वह लागू है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर का फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है जो केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सलाह पर लिया जाता है। यह एक न्यूट्रल बोर्ड है जिसमें सरकार, कर्मचारी और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके साथ ही राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड स्कीम में, न्यू लेबर कोड की तरह कोई बदलाव करने का विचार नहीं है।
कुल मिलाकर राज्यसभा में, EPFO से संबंधित चिंताओं का समाधान हो गया। ना तो ब्याज का फॉर्मूला बदल रहा है और ना ही योजना में कोई परिवर्तन किया जा रहा है।

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