भोपाल, 11 मार्च 2026 : अस्पताल नवीनीकरण का आवेदन नहीं करने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भोपाल द्वारा भोपाल के 6 निजी अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। इन अस्पतालों द्वारा निर्धारित समय सीमा में अस्पताल के लाइसेंस और पंजीयन नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था। अब ये अस्पताल 31 मार्च 2026 के बाद संचालित नहीं हो पाएंगे।
Half a Dozen Private Hospitals in Bhopal May Shut Down After March 31
सीएमएचओ कार्यालय द्वारा लालघाटी चौराहा स्थित जहरा अस्पताल, मोतिया तालाब रोड स्थित सरदार पटेल अस्पताल, कैपिटल पेट्रोल पंप के पास राय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बीडीए कॉलोनी गोदरमऊ गांधीनगर के हेल्थ केयर हॉस्पिटल, दानिश कुंज कोलार रोड स्थित भगवती गौतम अस्पताल, सोनागिरी पिपलानी पेट्रोल पंप स्थित सचिन ममता अस्पताल को नोटिस दिया गया है। मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 (यथा संशोधित) 2021 एक्ट की धारा 3 के अनुसार निजी स्वास्थ संस्थाएं पंजीयन के बिना संचालित नहीं की जा सकती हैं।
निजी अस्पतालों को संचालन के लिए सीएमएचओ कार्यालय से पंजीयन और लाइसेंस लेना जरूरी होता है, जो कि 01 अप्रैल से आगामी 3 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। इस साल निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स को एनएचएस पोर्टल पर आवेदन करने हेतु लगभग ढाई महीने का समय दिया गया था, किंतु भोपाल के इन 6 अस्पतालों ने निर्धारित अवधि में नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप रिन्यूअल आवेदन जमा नहीं करने पर 6 अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। 31 मार्च के बाद भी अस्पताल संचालित मिलने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। - समाचार क्रमांक/205/025/विजय/अरुण शर्मा

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