जिला केडर के कर्मचारियों के ट्रांसफर मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Updesh Awasthee
लीगल न्यूज डिपार्मेंट, 27 फरवरी 2026
: जिला केडर के कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति बन जाती है। कभी कोई मंत्री और अधिकारी नाराज होकर दंड स्वरूप कर्मचारी का ट्रांसफर किसी दूसरे जिले में कर देता है और कभी कर्मचारी अपने फायदे के लिए किसी दूसरे जिले में अपना ट्रांसफर करवा लेता है। इसके अलावा भी कई प्रकार से विवाद की स्थिति बनती है। हाई कोर्ट ने इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया है। 

District Cadre Employee Transfers: High Court Passes Landmark Ruling

इस मामले का याचिकाकर्ता जूनियर बेसिक टीचर के पद पर हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में तैनात था। वह सोलन जिले से मंडी जिले में इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर चाहता था। इसके लिए उसने शिक्षा विभाग में अनुरोध किया लेकिन जिले के सक्षम प्राधिकारी ने उसका अनुरोध खारिज कर दिया। जिले के शिक्षा अधिकारी ने अनुरोध को खारिज करने का कारण भी बताया कि:- 
सोलन जिले में जेबीटी/एचटी (Head Teacher) के कुल 1813 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से करीब 363 पद रिक्त (खाली) थे।
इतने बड़े पैमाने पर पद खाली होने के कारण, अगर इस शिक्षक को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो सोलन जिले में छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव (बुरा असर) पड़ सकता है।
अंतर-जिला तबादला कोई निहित अधिकार (automatic right) नहीं है। यह पूरी तरह प्राधिकरण के विवेकाधिकार (discretion) पर निर्भर करता है।
तबादले प्रशासनिक जरूरतों और छात्रों के हित को ध्यान में रखकर ही किए जाते हैं।

अध्यापक ने जिला शिक्षा अधिकारी के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश श्री अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की और फैसला दिया। उच्च न्यायालय स्पष्ट किया कि जिला केडर के कर्मचारियों को अपने जिले के बाहर किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। वह किसी भी ग्राउंड पर ट्रांसफर की मांग नहीं कर सकता। यह पूरी तरह से शासन की कृपा पर निर्भर करता है। इसके लिए कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। जब तक कोई ट्रांसफर पॉलिसी इसकी अनुमति नहीं देती तब तक न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। 

इसी के साथ अध्यापक महोदय की याचिका को खारिज कर दिया गया और स्पष्ट हुआ कि जिला केडर के कर्मचारियों को जिले के बाहर ट्रांसफर प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। फिर चाहे उसके सामान किसी दूसरे कर्मचारियों का ट्रांसफर जिले के बाहर क्यों ना किया गया हो। 
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