कलेक्टर को कोर्ट में खड़े होकर माफी मांगनी पड़ी, श्री हर्ष सिंह IAS

Updesh Awasthee
जबलपुर, 27 फरवरी 2026
: हाई कोर्ट द्वारा मना कर दिए जाने के बावजूद कलेक्टर श्री हर्ष सिंह ने एक स्कूल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इसके जवाब में जब हाईकोर्ट ने कार्रवाई शुरू की तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं बुरहानपुर के कलेक्टर श्री हर्ष सिंह को हाई कोर्ट के विद्वान न्यायमूर्ति श्री विशाल मिश्रा के समक्ष उपस्थित होकर माफी मांगनी पड़ी। 

Collector Harsh Singh IAS Seeks Apology Before Court

एक जमीन के विवाद का है जिस पर स्कूल संचालित होता है। बुरहानपुर की चिल्ड्रन एजुकेशन सोसाइटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अर्पण पवार ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन की इकाई ताप्ती मिल्स ने सोसायटी को उक्त भूमि दी थी। इस पर 1964-65 से विद्यालय का संचालन हो रहा है, लगभग 4500 छात्र अध्ययनरत हैं। नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की जमीन का एक मामला पहले से विचाराधीन है, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य शासन को दखल देने से इन्कार किया था।

इसके बावजूद कलेक्टर ने नौ दिसंबर 2025 को आदेश पारित कर विद्यालय को उक्त भूमि खाली करने कहा। लिहाजा, हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। पिछले सुनवाई में कोर्ट ने कलेक्टर से स्पष्टीकरण तलब किया था। इसमें उन्होंने बताया कि जमीन खाली कराने संबंधी आदेश वापस ले लिया है। कलेक्टर द्वारा माफी मांगी जाने के बाद मामले का निराकरण कर दिया गया।

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