मऊगंज, जनवरी 22, 2026: कलेक्टर मऊगंज संजय कुमार जैन ने शिक्षक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज एवं तत्कालीन छात्रावास वार्डन श्रीमती शकुंतला नीरत को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। निलंबन अवधि में श्रीमती नीरत का मुख्यालय बीईओ कार्यालय हनुमना रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह कार्रवाई उनका एक वीडियो वायरल हो जाने के बाद की गई है।
मऊगंज में महिला शिक्षक श्रीमती शकुंतला नीरत को सस्पेंड क्यों किया
वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना करने, छात्रावास का प्रभार न देने तथा अनाधिकृत रूप से 6 लाख 67 हजार 699 रुपए आहरित करने के कारण उन पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत की गई है। श्रीमती नीरत का कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास दुवगवां कुर्मियान के अधीक्षक के रूप में एक वीडियो वायरल हुआ था। कलेक्टर द्वारा इसकी अपर कलेक्टर से जाँच कराई गई। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती नीरत के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है। कलेक्टर ने श्रीमती नीरत द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता की जाँच के लिए पाँच सदस्यीय समिति भी तैनात की है।

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