MPPSC द्वारा इंजीनियरिंग सेवा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि, निरस्त प्रोग्रामर उम्मीदवारों की लिस्ट

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इंदौर, 19 जनवरी 2026
: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा MP State Engineering Service Exam 2025 एवं Food Safety Officer (FSO) चयन परीक्षा में रिक्त पदों में वृद्धि हेतु शुद्धि पत्र जारी किया गया है। इसके अलावा प्रोग्राम और पद की चयन परीक्षा में जिन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त की गई है। उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। लिस्ट की डायरेक्ट लिंक इस समाचार में उपलब्ध है। 

राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2025 का शुद्धिपत्र 

मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इंदौर द्वारा सहायक कृषि यंत्री के पदों के रिक्ति विवरण में संशोधन हेतु शुद्धि पत्र जारी किया गया है। यह संशोधन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के मांगपत्र के अनुसार किया गया है। दस्तावेज़ में सहायक कृषि यंत्री पद पर अनुसूचित जाति के लिए एक रिक्त पद की वृद्धि की गई है और विज्ञापन की शेष शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी चयन परीक्षा 2025 का शुद्धिपत्र 

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों की संख्या में वृद्धि हेतु शुद्धि पत्र जारी किया गया है। आयोग ने पूर्व में विज्ञापित 67 पदों में 56 नए पदों को जोड़कर अब कुल रिक्तियों की संख्या 123 कर दी है। इन पदों का वर्गीकरण मुख्य भाग (87%) और प्राविधिक भाग (13%) में किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार, विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम भी इन्हीं दो भागों में घोषित किया जाएगा। 

प्रोग्रामर पद हेतु उम्मीदवारी निरस्त करने संबंधी सूचना

एमपीपीएससी द्वारा प्रोग्रामर के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त किए जाने की जानकारी सार्वजनिक की गई है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
• 34 आवेदकों की उम्मीदवारी इसलिए निरस्त की गई क्योंकि उन्होंने निर्धारित तिथि (08.12.2025) तक अपने अभिलेख (documents) आयोग कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए थे।
• 45 अन्य आवेदकों की उम्मीदवारी शैक्षणिक अर्हता या अनुभव (जैसे Java/PHP प्रोग्रामिंग में अनुभव की कमी) की शर्तें पूरी न करने के कारण निरस्त की गई है।
जिन परीक्षार्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की गई है उनकी लिस्ट यहां क्लिक करके देख सकते हैं। यदि उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के इस फैसले पर कोई आपत्ति है तो वे इस सूचना के जारी होने के 07 कार्यदिवस के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। 
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