MP NEWS: छिंदवाड़ा, अशोक नगर, शिवपुरी और आगर मालवा में पांच कर्मचारी सस्पेंड

भोपाल, 10 जनवरी 2026:
मध्य प्रदेश के आगर मालवा, अशोक नगर, शिवपुरी और छिंदवाड़ा जिला में अपने काम में गड़बड़ी करने वाले पांच कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। इनमें से तीन कर्मचारी स्कूल शिक्षा विभाग के हैं। दो महिला शिक्षक हैं। एक नशे में टल्ली बाबू और एक निर्वाचन का अधिकारी शामिल है। 

पिछोर की मतदाता सूची में गड़बड़ी पर शिक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव सस्पेंड

शिवपुरी के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य घोर लापरवाही एवं अनियमितता बरतने पर प्राथमिक विद्यालय तिजारपुर के प्रा.शिक्षक एवं बीएलओ धर्मेन्द्र सिंह यादव को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उक्त बीएलओ धर्मेन्द्र सिंह द्वारा एसआईआर सर्वे के दौरान मतदाता कारी पुत्री हरिराम केवट निवासी ग्राम तिजारपुर तहसील पिछोर का नाम मतदाता सूची से विलोपित कर दिया गया है जबकि इससे पूर्व की मतदाता सूची में मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज था। अतः मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही एवं अनियमितता बरतने पर संबंधित बीएलओ के विरूद्ध उक्त निलंबन की कार्यवाही की गई है। निलबंन अवधि में श्री यादव का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र-25-शिवपुरी रहेगा। 

ऑन ड्यूटी नशे में मिला सहायक ग्रेड-3 जितेंद्र मौर्य निलंबित

आगर मालवा कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव के आदेशानुसार अपर कलेक्टर श्री आरपी वर्मा ने सहायक ग्रेड-3 श्री जितेन्द्र मौर्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जारी आदेशानुसार सहायक ग्रेड -03 श्री मौर्य कार्यालयीन समय में मादक पेय का सेवन कर उपस्थित होने पर मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम के अंतर्गत कदाचार की श्रेणी में आता है। उक्त कदाचार को गंभीरता से लेते हुए अपर कलेक्टर ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1)/(2) के खंड (क)/(ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जितेन्द्र मौर्य, सहायक ग्रेड-3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान श्री मौर्य का मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार भू-संसाधन प्रबंधन, जिला आगर-मालवा (मध्यप्रदेश) नियत किया गया है। जो पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

अशोकनगर की SIR में लापरवाही, निर्वाचन पर्यवेक्षक सस्पेंड

अशोक नगर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आदित्य सिंह द्वारा निर्वाचन पर्यवेक्षक जिला निर्वाचन कार्यालय रज्जाक खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही नरेश कुमार गोलिया, सहायक प्रोग्रामर जिला निर्वाचन कार्यालय अशोकनगर द्वारा SIR दैनिक प्रगति (प्रोग्रेसिव) की जानकारी प्रतिदिन तैयार नहीं करने एवं और न ही वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत करने पर पारिश्रमिक 15 दिवस का सोख्त किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है। 

उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्य जारी है। कलेक्टर द्वारा 21 नवंबर 2025 को जिला निर्वाचन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया गया, कि विशेष गहन पुनरीक्षण (S.I.R.) कार्य की प्रत्येक दो घंटे की रिपोर्ट निर्वाचन पर्यवेक्षक, जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा न तैयार करने से और ना ही प्रस्तुत किये जाने से 24 नवंबर 2025 को मौखिक चैतावनी दी गई। इसके पश्चात भी निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। एसआईआर दैनिक प्रगति (प्रोग्रेसिव) बढ्ते क्रम में 07 जनवरी 2026 की स्थिति में तैयार नही की गई और न ही प्रस्तुत की गई। वरिष्ठ के आदेशों का निरंतर उल्लंघन करने से यह स्पष्ट होता है कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबन की कार्यवाही की गई। 

छिंदवाड़ा में दो महिला शिक्षक सस्पेंड

छिंदवाड़ा में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा विकासखंड परासिया के आदिवासी बालक आश्रम अम्बाड़ा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती चारूलता ठोम्बरे एवं सुश्री ऊषा यादव को आश्रम में निवासरत बच्चों का शैक्षणिक स्तर अत्यंत न्यून पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम द्वारा शुक्रवार को विकासखंड परासिया के आदिवासी बालक आश्रम अम्बाड़ा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संस्था में पदस्थ प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती चारूलता ठोम्बरे एवं सुश्री ऊषा यादव उपस्थित पाई गईं। इस दौरान आश्रम में निवासरत बच्चों से समक्ष में चर्चा अनुसार बच्चों का शैक्षणिक स्तर अत्यंत न्यून पाया गया। बच्चों को हिन्दी विषय का अध्ययन करते नहीं आता, साथ ही गणित विषय में भी बच्चों का ज्ञान शून्य है। इससे स्पष्ट होता है कि इन शिक्षकों की छात्रों के प्रति अध्ययन कार्य में रूचि नहीं है। प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती ठोम्बरे एवं सुश्री यादव का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के विरूद्ध होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा शैक्षणिक कार्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है।

इसलिये विकासखंड परासिया के आदिवासी बालक आश्रम अम्बाड़ा में पदस्थ इन दोनों प्राथमिक शिक्षिकाओं श्रीमती ठोम्बरे एवं सुश्री यादव को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई नियत किया गया है। निलंबन अवधि में दोनों शिक्षिकाओं को नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।
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