MPPSC 2023: हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश से परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त

Updesh Awasthee
भोपाल, 7 नवंबर 2025
: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2023 में हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के माध्यम से मुख्य परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई है, क्योंकि हाई कोर्ट द्वारा उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। 

MPPSC के सामने हाई कोर्ट में हार गए उम्मीदवार

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2023 के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक WP-3141/2024 में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 07/03/2024 के परिपालन में याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2023 में प्रावधिक रूप से सम्मिलित किया गया था। उपरोक्त याचिका के विरूद्ध आयोग द्वारा दायर अपील याचिका WA-1232/2024 के अंतिम निर्णय दिनांक 1.09.2025 के द्वारा उक्त याचिका WP-3141/2024 खारिज कर दी गई है। अतः इस याचिका अंतरिम आदेश दिनांक 07.03.2024 से मुख्य परीक्षा में प्रावधिक रूप से सम्मिलित अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी राज्य सेवा परीक्षा-2023 से निरस्त की जाती है।

कोचिंग वालों के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं उम्मीदवार

एमपीपीएससी सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर चलाने वाले, केवल पढ़ाई पर फोकस नहीं करते बल्कि पॉलिटिक्स भी करते हैं। एक तरफ सरकार और एजेंसी के विरोध प्रदर्शन में कोचिंग बंद करके अपने विद्यार्थियों को नारे लगवाने के लिए ले जाते हैं और दूसरी तरफ एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए हाईकोर्ट में इस प्रकार की याचिकाएं दाखिल करवाते हैं, जिनके बारे में स्पष्ट होता है कि वह खारिज हो जाएंगी। यह सब कुछ इसलिए भी किया जाता है ताकि कैंडिडेट उनके ऊपर सवाल ना उठा पाए। वह अपनी असफलता के लिए परीक्षा एजेंसी और सरकार को दोषी मानता रहे।
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