मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के दौरान अतिक्रमण में पाए गए 257 मकान और एक मस्जिद को तोड़ दिया गया था। हाई कोर्ट ने भी इस कार्रवाई को सही बताया था लेकिन कुछ लोगों ने मस्जिद को वक्फ की संपत्ति बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील को खारिज कर दिया है। इसी के साथ उज्जैन कलेक्टर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है।
नमाजियों ने मस्जिद को 200 साल पुराना बताया था
उज्जैन में 11 जनवरी 2025 को जिला प्रशासन ने महाकाल मंदिर के शक्ति पथ के पास बनी पार्किंग से लगी जमींन को खाली करवाने को लेकर जमीन पर मौजूद 257 मकानों और तकिया मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 200 वर्ष पुरानी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, जबकि प्रशासन ने अवैध निर्माण बताकर मकानों और मस्जिद को तोड़ दिया था। तकिया मस्जिद को गिराए जाने के मामले में मस्जिद में नमाज अदा करने वाले तेरह नमाजियों की ओर से इंदौर हाईकोर्ट के सिंगल और फिर डबल बेंच में चुनौती देते हुए जमीन को वक्फ की जमीन बताते हुए मस्जिद को तोड़ने की प्रक्रिया को गलत बताया था। लेकिन यहां पर पक्षकारों की हार हो गई कोर्ट ने प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाया था।
वक्फ की संपत्ति पर हुए अधिग्रहण को चैलेंज किया था
मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें महाकाल मंदिर के लिए ली गई जमीन के अधिग्रहण को गलत बताया था। सुप्रीम कोर्ट में जिला प्रशासन द्वारा वक्फ की जमीन पर गलत तरीके से अधिग्रहण करने और विध्वंस से पहले राज्य द्वारा की गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अनियमितता के आरोप लगाते हुए वक्फ की संपत्ति पर हुए अधिग्रहण को चैलेंज किया गया था। लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद बनाने की अपील को को खारिज कर दिया।
इस बारे में याचिकाकर्ता के वकील सैयद अशहर अली वारसी ने बताया कि फिलहाल इतना ही पता चल पाया है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी ओर से लगी अपील खारिज हो गई है। याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद को दोबारा बनवाने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। पहले सिंगल बेंच और फिर डबल बेंच ने याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट में अपील खारिज होने के बाद पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर कलेक्टर की कार्रवाई को नियम के अनुसार पाते हुए नमाजियों की अपील को खारिज कर दिया।
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