MP HIGH COURT Civil Judge भर्ती परीक्षा की सभी नियुक्तियां PIL के फैसले के अधीन

जबलपुर, 07/11/2025
: एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस (Advocate Union for Democracy and Social Justice) नामक संस्था ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High Court) में सिविल जज (Civil Judge) भर्ती परीक्षा 2022 के संबंध में दाखिल की गई जनहित याचिका (क्रमांक 40833/2024) के मामले में हाईकोर्ट ने आज इस सभी नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अधीन कर दिया है। 

जनहित याचिका में उठाए गए प्रमुख मुद्दे 

नियम 5(4) की संवैधानिकता को चुनौती: याचिका में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा सिविल जज भर्ती नियम 1994 में दिनांक 22/06/2023 को किए गए संशोधन के नियम 5 (4) की संवैधानिकता (Constitutionality) पर सवाल उठाए गए हैं। विज्ञापित किए गए अनारक्षित वर्ग के 17 पदों को नियम विरुद्ध बताते हुए चुनौती दी गई है। याचिका में मांग की गई है कि उक्त नियमों के आधार पर जारी किए गए परिणाम (Result) को निरस्त कर संवैधानिक रूप से चयन प्रक्रिया (Selection Process) पूरी की जाए। 

हाई कोर्ट की कार्यवाही 

आज दिनांक 07/11/2025 को चीफ जस्टिस श्री संजीव सचदेवा (Chief Justice Sanjeev Sachdeva) और विनय सराफ (Vinay Saraf) की खंडपीठ (Division Bench) ने इस याचिका पर सुनवाई की। मामले की गंभीरता को देखते हुए Final Hearing (अंतिम बहस) के लिए 21/11/2025 को नियत (fixed) किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के तत्काल नियुक्ति संपन्न करने के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि नियुक्ति आदेश (Appointment Orders) याचिका के अंतिम आदेश (Final Order) के अधीन (subject to) जारी किए जाएंगे। 

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate) रामेश्वर सिंह ठाकुर, पुष्पेंद्र कुमार शाह, और परमानंद साहू ने पैरवी (argued) की। याचिका के अनुसार, चयन प्रक्रिया के संबंध में अनेक विवाद हैं। भर्ती में कुल 199 पद विज्ञापित किए गए थे, जिनमें बैकलॉग (backlog) के पद भी शामिल थे। कुल बैकलॉग पद 138 में 06 पद दिव्यांगों के लिए भी शामिल हैं। भर्ती परीक्षा के तीनों चरणों (प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार) के बाद मात्र 79 अभ्यर्थी ही योग्य (eligible) पाए गए। इन 79 सफल अभ्यर्थियों में OBC वर्ग से 15, SC वर्ग से 03, और ST वर्ग से एक भी नहीं है। इसलिए चयन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।
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