Madhya Pradesh: कुत्ते के कारण 3 लोगों को डेढ़-डेढ़ साल और दो को 6-6 महीने जेल की सजा

Updesh Awasthee
नीमच, 27 नवंबर 2025:
एक पालतू कुत्ते के भौंकने और काटने की छोटी-सी बात आठ साल पहले इतनी बढ़ गई कि दो परिवार आपस में भिड़ गए, लाठियां चलीं, फरसा चला, लात-घूंसे चले और आखिर में कोर्ट ने दोनों तरफ के पांच लोगों को जेल की सजा सुनाई। इनमें से तीन को डेढ़-डेढ़ साल और दो को 6-6 महीने जेल की सजा सुनाई गई।

दरअसल बात 29 मई 2017 की शाम की है। स्कीम नंबर 9 और एकता कॉलोनी के रहने वाले दो परिवारों में पहले दिन कुत्ते के भौंकने पर हल्की-फुल्की नोंक-झोंक हुई थी। अगले दिन बात हाथापाई तक पहुंच गई। एक तरफ जावेद पठान, उनके भाई जाकिर और मां सलमा थे, दूसरी तरफ कमल ग्वाला और उनका भाई पूनमचंद उर्फ लाल ग्वाला। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी, फरसा और लात-घूंसे चलाने का आरोप लगाया। कमल ग्वाला का तो हाथ ही फ्रैक्चर हो गया था।

दोनों तरफ से नीमच केंट थाने में क्रॉस FIR हुई। पुलिस ने मेडिकल कराया, जांच की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।

8 साल लंबी सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास श्रीमती अंकिता गुप्ता ने फैसला सुनाया। जावेद पठान (21), जाकिर पठान (18) और सलमा (40) तीनों को गंभीर चोट पहुंचाने (धारा 325/34 IPC) के तहत एक-एक साल की सजा और 3000-3000 रुपये जुर्माना, साथ ही मारपीट (धारा 323/34) में छह-छह महीने जेल और 1000-1000 रुपये जुर्माना।

दूसरी तरफ कमल ग्वाला (35) और पूनमचंद ग्वाला (25) को सिर्फ मारपीट के जुर्म में छह-छह महीने की सजा और 3000-3000 रुपये जुर्माना हुआ।

कोर्ट ने साफ कहा कि दोनों पक्ष दोषी हैं, इसलिए जो भी जुर्माने की रकम जमा होगी, उसे बराबर-बराबर बांटकर दोनों पक्षों के घायलों को मुआवजा दे दिया जाएगा।

केस में अभियोजन की तरफ से पैरवी ADPO विपिन मंडलोई ने की। आठ साल पुराना ये मामला अब जाकर सजा तक पहुंचा है, वो भी सिर्फ एक कुत्ते की वजह से।
रिपोर्ट - रितेश कुमार सोमपुरा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नीमच

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