भोपाल, 27 नवंबर 2025: मध्य प्रदेश की सरकारी शिक्षक ऑलराउंडर होते हैं। पॉलिटिक्स से लेकर अवैध उत्खनन तक तो कई मामले सामने आ चुके हैं लेकिन आज बैतूल जिले में एक प्रायमरी का टीचर B.Ed की डिग्री डॉक्टरी करता हुआ पकड़ा गया। मास्टर ने खुद को डॉक्टर घोषित कर दिया था और बीमार लोगों का इलाज कर रहा था। CMHO ने जांच के दौरान पकड़ा और उनकी रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने प्राथमिक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया।
मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक B.Ed की डिग्री के आधार पर डॉक्टरी कर रहा था
बैतूल कलेक्टर की जनसंपर्क अधिकारी श्री रोमित उईके ने बताया कि, कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने घोड़ाडोंगरी विकासखंड की प्राथमिक शाला कुण्डीखेड़ा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक रघुनाथ फौजदार को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। प्रतिवेदन के अनुसार, 8 नवंबर 2025 को प्राथमिक शिक्षक रघुनाथ फौजदार को बिना किसी वैध डॉक्टरी डिग्री और पंजीयन के अवैधानिक रूप से मरीजों का उपचार करते हुए पकड़ा गया। जांच टीम को मौके से एलोपैथिक दवाइयां, बायोमेडिकल वेस्ट, इंजेक्शन के वायल और उपचार में उपयोग होने वाले कई उपकरण मिले।
लोगों की जान से खेलने वाले शिक्षक को केवल सस्पेंड किया?
उक्त शिक्षक का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होते हुए कदाचार की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्राथमिक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक श्री फौजदार का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, घोड़ाडोंगरी कार्यालय निर्धारित किया गया है।
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