रतीराम श्रीवास, टीकमगढ़। जिला प्रशासन द्वारा खाद्य सामग्री की कालाबाज़ारी और अवैध बिक्री पर लगाम कसने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर विवेक श्रोतीय के निर्देश पर लिधौरा तहसीलदार ओम प्रकाश गुप्ता ने चंदेरा में स्थित निखिल सिंघई के डीएपी खाद्य गोदाम पर औचक निरीक्षण किया।
जांच के दौरान यह सामने आया कि डीएपी खाद को सरकारी निर्धारित मूल्य ₹1350 प्रति बोरी के बजाय ₹1800 में बेचा जा रहा था। यह सीधा-सीधा उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी और सरकारी नियमों का उल्लंघन है। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना चंदेरा मे विक्रेता निखिल सिंघई के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। यह धारा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक मूल्य वसूली जैसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान करती है।
तहसीलदार ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि “किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। किसी भी तरह की कालाबाजारी या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।” इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और अन्य विक्रेताओं को भी चेतावनी मिली है कि वे सरकारी नियमों का पालन करें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।