MP PCRT 2025 रूल बुक में संशोधन: मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025

मध्य प्रदेश शासन, पुलिस विभाग में आरक्षक पद हेतु चयन परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परेशान करने का सिलसिला शुरू हो गया है। Rulebook का Updated Page-7 जारी किया गया है। कोई कवरिंग लेटर नहीं है। सभी उम्मीदवारों को अपने सवालों के जवाब खुद पता करने होंगे। 

Madhya Pradesh Police Constable Recruitment Test - 2025  Notice Rulebook Updated Page-7 

पेज 7 अपडेटेड संस्करण में निम्नलिखित मुख्य बिंदु हैं: 
सामान्य निर्देश (iii से vii बिंदु):होमगार्ड/भूतपूर्व सैनिकों को सभी आवश्यक दस्तावेज शारीरिक परीक्षण के समय प्रस्तुत करने होंगे।
शासकीय कर्मचारियों को आवेदन भरने से पहले नियुक्ति अधिकारी को सूचना देनी होगी, और कायभार ग्रहण करते समय अनुमति प्रस्तुत करनी होगी।
अनुशासनिक आधार पर अयोग्य या सेवा से हटाए गए उम्मीदवार भर्ती के पात्र नहीं।
नियुक्ति आदेश में निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित न होने पर नाम चयन सूची से हटाया जाएगा; चिकित्सा प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं, जब तक विशेष अनुमति न हो।
म.प्र. शासन गृह विभाग के पत्र क्र. म.एफ-2(अ)/541/92/ब(4)/दो/भोपाल दिनांक 04.04.1995 के अनुसार विकलांगजन को पुलिस विभाग से मुक्त रखा गया है।

प्राथमिकता सूची (viii बिंदु):सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के आदेश क्र. सी 3-9/2019/1/3 दिनांक 06 अप्रैल 2023 और 22 फरवरी 2022 के अनुसार, पत्र दिनांक 14/04/1972 के निर्देश में विभिन्न वर्गों को शासकीय सेवा में प्राथमिकता दी गई है।
फॉर्म क्र. 172/2184/1/3/8 दिनांक 27 फरवरी 1982 द्वारा जनगणना 1981 अतिशेष, और फॉर्म क्र. एफ सी-3-31-90-49-3 दिनांक सितंबर 1990 द्वारा निवाचन अतिशेष कर्मचारियों की प्राथमिकता:हाल के भारत-पाक संघर्ष में मृत सैनिक के परिवार के अधिकतम 2 आश्रित सदस्य।
निवाचन के अतिशेष कर्मचारी।
अतिशेष कर्मचारियों को।
जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी।
कार्यभारत एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को।
राष्ट्रीय छत्र (NCC) के उम्मीदवार जिनके पास 'सी' प्रमाण-पत्र।
वियतनाम एवं सीलोन से आए हुए भारतीय नागरिक को।

उपरोक्त वर्ग के उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में प्रथमांक के 5% अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे।
आरक्षक (GD) वेतनमान 19500 - 62000

पहले क्या था जिसे अब बदल दिया गया है

पहले क्या था?  प्राथमिकता सूची (viii पॉइंट) में कुछ पुराने फॉर्म नंबर्स और तारीखों में थोड़ी अस्पष्टता या टाइपिंग की गलती थी। जैसे, जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारियों का फॉर्म नंबर साफ नहीं था। बाकी नियम वैसे ही थे - होमगार्ड/एक्स-सर्विसमैन के दस्तावेज चेकिंग, सरकारी कर्मचारियों की अनुमति, विकलांगों के लिए छूट आदि। वेतनमान भी 19500-62000 ही लिखा था।

अब क्या है?  प्राथमिकता सूची को साफ कर दिया गया। अब फॉर्म नंबर्स ठीक हैं: जैसे, जनगणना 1981 के लिए फॉर्म 172/2184/1/3/8 (27 फरवरी 1982) और चुनाव अतिशेष के लिए एफ सी-3-31-90-49-3 (सितंबर 1990)। इन वर्गों (मृत सैनिकों के परिवार, अतिशेष कर्मचारी, NCC 'C' सर्टिफिकेट वाले, वियतनाम/सीलोन से आए भारतीय आदि) को लिखित परीक्षा में पहले नंबर के 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे - यह पक्का लिखा।  
बाकी सब वही है: दस्तावेज समय पर जमा करो, अनुशासनिक केस वाले बाहर, वेतनमान कोई बदलाव नहीं।

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