MP karmchari news: प्रमोशन में आरक्षण, नियम 5 को लेकर मामला उलझ गया

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण मामले में सरकार द्वारा बनाए गए नियम, सरकार के लिए समस्या बन गए हैं। आज हाईकोर्ट में 2 घंटे तक बहस हुई। नियम 5 को लेकर मामला उलझ गया और तारीख बढ़ गई। इस न्यूज़ में हम आपको बताएंगे कि नियम पांच क्या है और क्यों इसको लेकर मामला उलझ गया है। 

MP Promotion Rules 2025

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, शासकीय कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण के लिए बनाए गए नवीन नियमों से संबंधित विवादों को निपटने के लिए आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच दो घंटे तक बहस होती रही। इस दौरान प्रमोशन में क्रीमी लेयर को खारिज किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन नीति नियम 2025 के नियम पांच को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। इस नियम को पढ़कर हाईकोर्ट भी अचंभित हो गया। जब विद्वान न्यायाधीश ने मध्य प्रदेश शासन के वकील से इस नियम का उद्देश्य पूछा, तो सरकार के वकील कोई जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद मामले को अगली तारीख पर सुनवाई के लिए आगे बढ़ा दिया गया। 28 अक्टूबर 2025 को, नियम पांच के संबंध में फिर से बहस शुरू होगी। 

मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2025 के नियम पांच में प्रावधान किया गया है कि, सरकार जब चाहे तब प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त कर सकती है। इस बात को लेकर प्रमोशन में आरक्षण का समर्थन करने वाले वकीलों ने तीव्र विरोध किया। इसके बाद नियम पांच की उपयोगिता और आवश्यकता को लेकर बहस शुरू हो गई। सरकारी वकील ने हाई कोर्ट के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए समय की मांग की और दावा किया कि वह अगली तारीख पर आंकड़ों के साथ प्रस्तुत होंगे। 
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