GWALIOR में एडवोकेट मिश्रा ने कहा: उनके लिए तो हम स्वत: सक्षम हैं, हमारी कड़ियां इतनी कमजोर नहीं है

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ग्वालियर, मध्य प्रदेश
। हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाने के बावजूद कानून हाथ में लेने का ऐलान करने वाले उपद्रवियों के संबंध में एडवोकेट मिश्रा ने एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 13 अक्टूबर को भोपाल समाचार से बात करते हुए एडवोकेट मिश्रा ने कहा कि, उनके लिए तो हम स्वत: सक्षम हैं, हमारी कड़ियां इतनी कमजोर नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई अप्रिय स्थिति बने। 

VIRAL VIDEO: 15 अक्टूबर से पहले हाई कोर्ट अधिवक्ता अनिल मिश्रा का बयान 


पूरे ग्वालियर चंबल में प्रतिबंध, सिविल ड्रेस में पुलिस और वर्दी में फोर्स तैनात

पूरे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कलेक्टरों द्वारा कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ग्वालियर में तो लाइसेंसी हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध है। सोशल मीडिया पर साइबर पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार चल रही है। अब तक 1000 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है और 300 से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट डाउन किए जा चुके हैं। 15 अक्टूबर के बाद सबके खिलाफ विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर के अलावा भिंड और मुरैना में भी हाई अलर्ट जारी किए गए हैं। सभी संवेदनशील इलाकों में सिविल ड्रेस में पुलिस और वर्दी में फोर्स को तैनात किया गया है। 

ग्वालियर में इतना तनाव क्यों है? 

हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा ने डॉ भीमराव अंबेडकर के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय सार्वजनिक की थी। ठीक उसी प्रकार जैसे उन्होंने अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा के आराध्य देव के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय सार्वजनिक की थी। उनकी अभिव्यक्ति को डॉ अंबेडकर का अपमान बताते हुए कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध किया। प्रशासन ने स्थानीय लोगों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसके बावजूद ग्वालियर चंबल संभाग में अपनी पॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए कुछ नेताओं ने अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा को जूतों की माला पहनने का ऐलान कर दिया। जवाब में अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा के पक्ष के लोगों ने भी ऐलान किया है कि यदि 15 अक्टूबर को किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो आत्मरक्षा के लिए समाज टेक्नोलॉजी क्या कर में हिंसा फैलाने वालों को बलपूर्वक रोकने का काम किया जाएगा। 

15 अक्टूबर को शांति भंग करने वालों की धरपकड़ होगी

शांति समिति की बैठक में कलेक्टर रुचिका चौहान और एसएसपी धर्मवीर सिंह ने कहा- सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाकर 15 अक्टूबर को कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही जा रही है। जिले में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है। 15 अक्टूबर को बिना अनुमति कोई आयोजन नहीं होगा। कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहां कि कहीं पर भी बिना अनुमति के कोई आयोजन न होने पाए। यदि हो तो सख्त कार्रवाई करें। शहर की तरह गांव में भी चौकसी की जाए। जन प्रतिनिधियों से भी संपर्क किया जाए।
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