मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कुछ लोग अपनी पॉलिटिकल जमीन मजबूत करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम का सहारा लेकर लगातार उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हाईकोर्ट में बिना अनुमति के प्रतिमा स्थापना को लेकर तनाव की स्थिति बनाई और अब हाई कोर्ट के अधिवक्ता अनिल मिश्रा के नाम पर उपद्रव की साजिश की जा रही है। ग्वालियर के कलेक्टर एसपी ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। संभावित उपद्रव से निपटने की तैयारी की गई है।
फ्लैशबैक इन शॉर्ट
हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा ने डॉ भीमराव अंबेडकर के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय सार्वजनिक की थी। उनकी अभिव्यक्ति को डॉ अंबेडकर का अपमान बताते हुए कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध किया। प्रशासन ने स्थानीय लोगों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इसके बावजूद ग्वालियर चंबल संभाग में अपनी पॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए कुछ नेताओं ने अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा को जूतों की माला पहनने का ऐलान कर दिया। जवाब में अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा के पक्ष के लोगों ने भी ऐलान किया है कि यदि 15 अक्टूबर को किसी ने कानून तोड़ने की कोशिश की और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो समझ में हिंसा फैलाने वालों को बलपूर्वक रोकने का काम किया जाएगा।
ग्वालियर में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट
इधर 15 तारीख कुछ होने वाले संभावित अपड्रेगन को रोकने के लिए ग्वालियर में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर हैं। ग्वालियर पुलिस की टीम लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस का सहयोग करने वाली जनता को सक्रिय कर दिया गया है। पुलिस की दूसरी टीम सिविल ड्रेस में उपद्रव की साजिश रचने वालों पर नजर रख रही है। इधर प्रशासन ने सोशल मीडिया पर फुल कंट्रोल शुरू कर दिया है। पुलिस ने 260 भड़काऊ पोस्टों को हटवाया है। 50 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए हैं।
ग्वालियर जिले में धारा 163 लागू
ग्वालियर जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। अब बगैर अनुमति धरना-प्रदर्शन, जुलूस, चल समारोह नहीं निकाले जा सकेंगे। कलेक्टर-एसपी ने शहर के व्यापारियों, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक कर शांति की अपील की है। बैठक में 15 अक्टूबर को कोई भी कार्यक्रम न किए जाने पर सहमति बन गई है। फिर भी पुलिस किसी भी स्थिति में ढिलाई छोड़ने के मूड में नहीं है।
15 अक्टूबर को ग्वालियर में कोई कार्यक्रम नहीं होगा: SSP
शांति समिति की बैठक में कलेक्टर रुचिका चौहान और एसएसपी धर्मवीर सिंह ने कहा- सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाकर 15 अक्टूबर को कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही जा रही है। जिले में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू है। 15 अक्टूबर को बिना अनुमति कोई आयोजन नहीं होगा। कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहां कि कहीं पर भी बिना अनुमति के कोई आयोजन न होने पाए। यदि हो तो सख्त कार्रवाई करें। शहर की तरह गांव में भी चौकसी की जाए। जन प्रतिनिधियों से भी संपर्क किया जाए।