मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण विवाद में आज हाईकोर्ट में बड़ी बहस होने वाली थी। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री वैद्यनाथन उपाध्याय को नियुक्त किया गया था। हाई कोर्ट ने अगली तारीख दीपावली से पहले 16 अक्टूबर लगाई है। जानिए आज हाईकोर्ट में क्या हुआ है-
अजाक्स की ओर से कानून के पक्ष में याचिकाएं
अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि, आज दिनांक 25/9/25 को कोर्ट नं. 01 में सीरियल क्र. 32 से 32.38 पर समय 11:30 बजे से सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन सुबह एडिशनल एडवोकेट जनरल हरप्रीत रूपराह ने मेंशन करके दिनांक 16/10/25 की तारीख लगवाई है। आज शासन की ओर से अधिकृत सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता श्री वैद्यनाथन उपाध्याय के उपलब्ध न होने का हवाला दिया गया। अजाक्स संघ सहित अनेक कर्मचारियों एवं अधिकारियों की ओर से प्रमोशन कानून के पक्ष में अनेक हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल की गई हैं। उक्त सभी आवेदनों को पिछली तारीख 16/9/2025 में अनुमति दे दी गई है।
हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से कानून को चुनौती देने वालों पर टारगेट
तत्पश्चात् हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से प्रमोशन नियम 2025 को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की लोकस एवं याचिकाओं की विचारणीयता पर आवेदन दाखिल कर आपत्ति दर्ज कराई गई है। एवं अजाक्स संघ द्वारा नियम 2025 प्रकाशित होने के पूर्व याचिका क्रमांक 16383/2025 दाखिल की गई है, जिसकी आज प्रथम सुनवाई हेतु सीरियल क्रमांक 32.38 पर सूचीबद्ध थी। लेकिन मुख्य केस में सरकार की ओर से 16/10/25 को सुनवाई की जाने का समय ले लिया गया है, जिसके कारण उक्त याचिका की भी सुनवाई 16/10/25 को होगी।