भोपाल: व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर का ही उपयोग होना चाहिए। यहां तक की घरेलू वैवाहिक और अन्य इवेंट्स में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग ही होना चाहिए। यहां तक के नियम तो ज्यादातर लोगों को पता है लेकिन आज कलेक्टर कार्यालय से आदेश जारी हुआ है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के साथ रसीद भी होनी चाहिए। नहीं तो कलेक्टर की टीम आएगी और सिलेंडर जप्त करके ले जाएगी।
सभी प्रतिष्ठानों पर visible बैनर लगाने के आदेश
मध्य प्रदेश शासन के संभागीय जनसंपर्क के कार्यालय से प्राप्त जानकारी क्रमांक/957/026 के अनुसार, कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जिले में शादी हॉल, होटल, हलवाई प्रतिष्ठानों में ग्राहकों के लिये निर्मित की जा रही खाद्यान्न सामग्री बनाने में घरेलू प्रवर्ग के गैस सिलेण्डरों के उपयोग एवं घरेलू गैस का अवैध अंतरण किया जाना तथा व्यवसायिक गतिविधियों में उपयोग किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम भोपाल को निर्देशित किया गया है कि वह भोपाल नगर निगम क्षेत्र के सभी शादी हॉल, होटल, हलवाई प्रतिष्ठानों में सहज दृश्य भाग पर बैनर आवश्यक रूप से लगाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
रसीद नहीं दिखाई तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई होगी
"प्रतिष्ठान में भोजन, मिठाईयां, नमकीन आदि निर्मित करने में केवल व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का ही उपयोग किया जा रहा है।" बैनर के अतिरिक्त संबंधित प्रतिष्ठान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा उपयोग किये जा रहे व्यवसायिक गैस सिलेण्डर वैध कम्पनी के गैस एजेंसी से देयक प्राप्त करते हुये ही क्रय किये गये हों। कलेक्टर द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि भविष्य में किसी प्रतिष्ठान में निर्देशों का पालन न किये जाने कि स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। रिपोर्ट: शैलेंद्र पटेल।
