BHOPAL NEWS - शहर में सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध, दंडात्मक कार्रवाई होगी, धारा 163 लागू

भोपाल
: पुलिस कमिश्नर, नगरीय पुलिस भोपाल श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा - 163 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। इस आदेश के अनुसार भोपाल शहर में सभी प्रकार के सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था पुलिस की परमिशन के बिना कोई सार्वजनिक आयोजन करती है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163-1 लागू

जारी आदेश अनुसार समस्त प्रकार के आयोजनों जैसे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जूलुस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि के आयोजन के लिए पुलिस उपायुक्त, आसूचना एवं सुरक्षा, नगरीय पुलिस भोपाल से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, बिना अनुमति प्राप्त किये आयोजित होने वाले आयोजनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी, साथ ही ऐसे आयोजित कार्यक्रमों में अव्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दौरान होने वाली क्षति/क्षतियां की जिम्मेदारी भी आयोजकों की होगी।

सभी शर्तों का पालन आयोजनकर्ता पर बाध्यकारी

भोपाल शहर की सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा और न ही दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। अनुमति पत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करना, करवाना आयोजनकर्ता पर बाध्यकारी होगा। 

भोपाल में हथियार लेकर चलना प्रतिबंध, पदयात्रा और रथ यात्रा पर भी प्रतिबंध

भोपाल शहर की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण, प्रकाशन नहीं करेगा, जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्यता उत्पन्न हो। सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन,जूलुस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रख-रखाव किया जाना प्रतिबंधित होगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर किसी भी प्रकार के आपित्तजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री एवं ऐसी किसी भी वस्तु जिससे जनसामान्य को खतरा महसूस हो का संधारण प्रतिबंधित होगा।

यदि किसी समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधि मण्डल एवं आयोजकों द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल, शासकीय परिसर, शासकीय कार्यालय, भवन अथवा किसी भी सरकारी संपत्ति को अपने कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचायी जाती है तो इस प्रकार के कृत्यों के लिए कार्यक्रम के आयोजकों की जिम्मेदारी होगी तथा उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।

यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में जन-साधारण को इसकी सूचना समयाभाव के कारण देना संभव नहीं है।

अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है। यह आदेश जारी दिनांक से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। रिपोर्ट: विजय/अरूण शर्मा। 
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