MP महिला बाल विकास महिला पर्यावेक्षकों की भर्ती को हाईकोर्ट ने याचिका के अंतिम फैसले के अधीन

0
जबलपुर
: कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा 09/01/2025 को विज्ञापन जारी कर संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, मध्य प्रदेश विकास मंत्रालय के अंतर्गत पर्यवेक्षक भर्ती 2024 आयोजित की गई। विभिन्न 800 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा 28/02/25 को आयोजित की गई और 19/06/25 को अंतिम मेरिट सूची जारी की गई। 

मैरिट लिस्ट का पालन नहीं किया

इसमें कई अभ्यर्थियों के प्राप्तांक याचिकाकर्ता से बहुत कम हैं, फिर भी उन्हें नियम-विरुद्ध बोनस अंक देकर चयन सूची में शामिल किया गया है, जबकि याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी के.एम. वैशाली के 172.92 अंक और 99.02% हैं, फिर भी उनका नाम न तो चयन सूची में है और न ही प्रतीक्षा सूची में। इसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा आर.पी.एस. लॉ एसोसिएशन के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका क्रमांक 30619/2025 दाखिल कर व्यापम द्वारा की गई अनियमितताओं को चुनौती दी गई है। 

याचिका में उन अभ्यर्थियों को भी पक्षकार बनाया गया है, जिनके याचिकाकर्ता से कम अंक हैं, फिर भी उन्हें चयन सूची में शामिल किया गया है। याचिका की प्रारंभिक सुनवाई आज, 20/08/25 को जस्टिस एम.एस. भट्टी की खंडपीठ द्वारा की गई। याचिका में उठाए गए मुद्दों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सभी आवेदकों को नोटिस जारी कर उक्त समस्त भर्ती प्रक्रिया को याचिका के अंतिम फैसले के अधीन कर दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, हितेंद्र गोल्हानी और अभिलाषा सिंह लोधी ने पक्ष रखा।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!