MP OBC आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट में आज की कार्यवाही का विवरण, बड़ी बात हुई है

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट क्रमांक 6 में सीरियल क्रमांक 59, 59.1 तथा 59.2 पर सूचीबद्ध ओबीसी मामलों की सुनवाई आज, दिनांक 04/08/2025 को नियत थी। आज की सुनवाई में मध्य प्रदेश सरकार की अहम भूमिका थी, लेकिन केसों की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह एवं के.एम. नटराज ने श्री तुषार मेहता द्वारा प्रकरण में बहस कराने का हवाला दिया। 

मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट टॉप अप में सूचीबद्ध

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिनांक 12/08/2025 को टॉप-अप में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। होल्ड अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका, याचिका क्रमांक 7/2025 में दाखिल हस्तक्षेप याचिका, एवं स्टे वेकेंटिंग आवेदन पर याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, वरुण ठाकुर, और हनुमंत लोधी ने पक्ष रखा।

सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही के महत्वपूर्ण बिंदु

- सुप्रीम कोर्ट में आज ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों में मध्य प्रदेश सरकार ने तुषार मेहता के नाम पर समय मांगा, अगली सुनवाई 12/08/2025 को नियत की गई।
- 87-13% के फॉर्मूले को चुनौती देने वाली याचिका सहित एक अन्य मामले की सुनवाई में सरकार ने बहस करने के लिए समय लिया।
- याचिका क्रमांक TP(C) No. 07/2025 में पारित अंतरिम आदेश, दिनांक 04/05/2022 को निरस्त कराने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर बहस नहीं की गई, तुषार मेहता के नाम पर तारीख बढ़ाई गई।
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