कर्मचारी के प्रपौत्र को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार: हाई कोर्ट - MP NEWS TODAY

Updesh Awasthee
हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और भविष्य के कई मामलों में उदाहरण बनने वाला फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में यदि मृत कर्मचारी का आश्रित ओवर ऐज हो गया है तो उसके पुत्र को अर्थात मृत कर्मचारी के प्रपौत्र को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 

राहुल खरे बनाम स्कूल शिक्षा मध्य प्रदेश शासन 

याचिकाकर्ता खंडवा निवासी राहुल खरे की ओर से अधिवक्ता सचिन पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता की मां शिक्षा कर्मी के रूप में पदस्थ थीं। वर्ष 2006 में उनकी मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता के आवेदन पर उसे 2009 को अनुकंपा नियुक्ति मिल गई। सात साल बाद 2018 में किसी ने शिकायत कर आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने तथ्य छिपाकर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की है। उसने यह तथ्य छिपाया कि उसके पिता 1988 से शासकीय सेवा में हैं। इसलिए 23 मई 2018 को याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गई।

बर्खास्त नहीं किया जा सकेगा

कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में यह तथ्य उजागर किया था कि उसके पिता अर्ध शासकीय सेवा में हैं। नियम के अनुसार दिवंगत कर्मी के परिवार में यदि पहले से कोई शासकीय सेवक अनुकंपा का पात्र है तो उसे नियुक्ति दी जाती है। कोर्ट ने पाया कि जब याचिकाकर्ता ने आवेदन दिया था, तब उसके पिता यह नियुक्ति पाने के लिए ओवरएज हो चुके थे। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने भी उक्त तथ्य को छिपाया नहीं था। कोर्ट ने कहा कि सेवा के सात वर्ष बाद इस तरह से बर्खास्त नहीं किया जा सकता।
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