Madhya Pradesh Bhoj open University में कुल सचिव के पद पर अयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति किए जाने का मामला आज विधानसभा में ध्यान आकर्षण के दौरान उठाया गया। बदनावर के विधायक श्री भंवर सिंह शेखावत द्वारा इस विषय में ध्यान आकर्षण सूचना दी गई।
BHOPAL SAMACHAR- सुशील मंडेरिया भोज यूनिवर्सिटी में कुल सचिव पद के लिए अयोग्य है
श्री भंवर सिंह शेखावत (बदनावर विधायक) ने विधानसभा अध्यक्ष महोदय को बताया कि, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय में कुलसचिव के पद पर सहायक प्राध्यापक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की नियुक्ति जनवरी, 2024 से की गयी है। श्री सुशील मंडेरिया विश्वविद्यालय सेवा के शिक्षक है जबकि विश्वविद्यालय का कुलसचिव बनने के लिये आवश्यक योग्यता राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम 1983 के अंतर्गत नियुक्ति अधिकारी या शासकीय महाविद्यालयीन सेवा प्राध्यापक हो सकता है। इस प्रकार श्री मंडेरिया विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पद को ग्रहण करने की योग्यता धारित नहीं करते है। कुलसचिव पद के अयोग्य होकर इस महत्वपूर्ण पद पर कार्य करते हुये श्री मंडेरिया नियम विरूद्ध कई कार्य संपादित कर रहे है। जिससे प्रदेश के एकमात्र प्रतिष्ठित मुक्त विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो रही है एवं जनसामान्य में असंतोष व्याप्त हो रहा है।
MP EMPLOYEES NEWS - सुशील मंडेरिया की नियुक्ति नहीं की थी, हटा रहे हैं, मंत्री ने बताया
मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री इन्दर सिंह परमार) ने इस विषय में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30.12.2023 के द्वारा डॉ. सुशील कुमार मंडेरिया को म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के प्रभारी कुलसचिव के रूप में प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है। प्रतिनियुक्ति समाप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
सुशील मंडेरिया के पास कोई पावर नहीं है: उच्च शिक्षा मंत्री
मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 के अंतर्गत निर्मित परिनियम क्रमांक 3 में वर्णित कर्तव्यों और शक्तियों के अनुसार कुलसचिव द्वारा नियमानुसार कार्य संपादित किया जा रहा है। समस्त नीतिगत निर्णय विश्वविद्यालय के कार्यपालन निकाय अर्थात प्रबंध बोर्ड एवं अन्य प्राधिकरण जैसे कि विद्यापरिषद, योजना बोर्ड, वित्त समिति आदि के द्वारा लिये जाते हैं, एवं निर्णयानुसार कार्य किये जाते हैं।