मनुष्य के संदर्भ में नशे की अवस्था एक प्रकार का Madness होता है, जब मनुष्य का स्वयं पर Control नहीं रहता, अर्थात व्यक्ति को अच्छे-बुरे की पहचान नहीं होती है। India के Law में मानसिक रूप से insane व्यक्ति के Crime माफ कर दिए जाने का Provision है। आईए जानते हैं कि क्या नशे की हालत में किए गए Crime भी माफ हो जाते हैं या नहीं।
Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 की धारा 23, भारतीय की परिभाषा
अगर किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बगैर (without choice) कोई नशा (Intoxication) करवा देता है या नशीली दवाई (narcotic drugs) खिला देता है तब ऐसे में उस व्यक्ति के द्वारा कोई Crime हो जाए तब वह BNS की धारा 23 के अंतर्गत क्षमा योग्य (forgivable) होगा लेकिन व्यक्ति अपनी मर्जी से (By choice) नशा करता है एवं उस व्यक्ति के द्वारा कोई Crime होगा वह किसी भी प्रकार से क्षमा योग्य (forgivable) नहीं माना जाएगा।
The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 section 23, Punishment
Director of Public Prosecutions v Mege Swaki, मामले में आरोपी ने ड्यूटी पर गश्त दे रहे एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला करके उसे शारिरिक चोट पहुँचाई। आरोपी का कहना था कि उस शाम को घटना के पहले उसने नशीले पदार्थ का सेवन किया था, जिसके कारण वह अपने होश में नहीं था। अतः कथित घटना के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था सिवाय इसके कि एक पुलिस कांस्टेबल से उसकी क्षणिक लड़ाई हुई थी। उसने अपने नशे की स्थिति की पुष्टि में मेडिकल रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। न्यायधीश ने निर्णय दिया कि स्वेच्छा मद्यपान एवं नशे को अपराध के लिए बचाव के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता है। अतः आरोपी की अपील को अस्वीकार कर दिया और उसे दंडित किया गया। ✍️लेखक: बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार, होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।