Criminal law - पागल व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध कब क्षमा योग्य होगा, जानिए

Bhopal Samachar
Unsound minded (पागल) व्यक्ति वह व्यक्ति होता हैं जो Mental विकृति से पीड़ित होता है, इन व्यक्तियों को अच्छे-बुरे, सही-गलत में अन्तर समझ नहीं आता है। यह Four stages में हो सकते हैं -
(1). a stupid person (जन्म से ही पागल हो)।
(2). deranged person (बीच-बीच में पागलपन के दौरे आना)।
(3). mental weakness (लंबी बीमारी के कारण पागल हो जाना)।
(4). Mental Illness (मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति)। 
उपर्युक्त व्यक्ति को दण्ड संहिता में unsound mind (पागल) व्यक्ति कहा गया है इनके द्वारा किया गया Crime कब क्षमा योग्य होगा जानिए।

Bharatiya Nyaya Sanhita , 2023 की धारा 22 की परिभाषा

कोई unsound mind व्यक्ति द्वारा किया गया Crime, अपराध नहीं माना जायेगा क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अच्छे-बुरे की Identification नहीं होती है न ही उनको कोई समझने की शक्ति होती है इस लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया Crime BNS की धारा 22 के अंतर्गत क्षमा योग्य होगा।
Note:- शराब या नशीली चीज(गांजा, ड्रग्स आदि) करके किया गया अपराध किसी भी प्रकार से क्षमा योग्य नहीं है। 
A crime committed under the influence of alcohol or intoxicants (ganja, drugs etc.) is not pardonable in any way.

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 section 22, Punishment 

Supreme Court ने 2001 में एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि आईपीसी की धारा 84 (अब BNS की धारा 22 होगी) का लाभ पाने के लिए accused को यह prove करना होगा कि वह उस समय ऐसा कार्य करने के लिए अपने Mental Health की स्थिति के कारण अयोग्य था। Court ने कहा कि यह prove करने के लिए accused को पर्याप्त evidence प्रस्तुत करने होंगे। 

✍️लेखक: बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार, होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर- यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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