Police officers का अपना Information Network होता है और फिर आम नागरिक भी Police को सूचनाएं देती है। कई बार किसी Police officer को सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति या समूह की गतिविधियां संदिग्ध है और वह Crime कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या Police officer सूचना के Base पर सीधे action कर सकता है। आइए जानते हैं:-
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अगर किसी Police officer को किसी cognizable offence होने की Possibility की Information किसी व्यक्ति या अन्य Channel से प्राप्त होती है तब ऐसे Police officer की Duty होगी कि वह ऐसी Information की जानकारी तुरंत उस Police officer को देगा जिसके अधीनस्थ वह कार्य करता है अर्थात किसी Sub-Inspector को कोई cognizable offence होने की सूचना मिलती है तब उसकी duty है कि वह Police station incharge को पहले इसकी सूचना देगा उसके बाद, अपने अधिकारी के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।
Note:- अगर कोई Police officer अपनी jurisdiction क्षेत्र से बाहर है या वह अवकाश पर है तब उसे कोई cognizable offence होंने की Information मिलती है तो वह उस अधिकारिता क्षेत्र के Police officer को सम्भावित cognizable offence की जानकारी देगा न कि स्वंय उसको Cognizance (संज्ञान) लेगा।
✍️लेखक: बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार, होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।