Railways Act, 1989 भारतीय रेलवे के लिए एक Important कानून है, जो यात्रियों, कर्मचारियों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगर कोई व्यक्ति बिना Permission के रेल्वे फाटक को Cross करता है तब उस व्यक्ति के Against क्या दंडात्मक (Punitive) कार्यवाही होगी जानिए:-
Railways Act, 1989 की धारा 160 की परिभाषा
If any person, not being a railway employee, without permission :-
1. गेट खोलना (Gate opening) :- यदि कोई व्यक्ति रेलवे फाटक बंद (Railway gate closed) होने पर उसे खोलता है, तब ऐसे व्यक्ति को तीन वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता हैं।
2. गेट तोड़ना (Breaking the gate): - यदि कोई व्यक्ति रेलवे फाटक बंद होने पर उसे तोड़ता है, बिना Permission के पार करता है तब उस व्यक्ति को अधिकतम पाँच वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
Example:
जॉन एक लेवल क्रॉसिंग (Level crossings) पर पहुंचता है जहां गेट बंद (Gate Closed) हैं। वह अपनी कार से पटरियों को पार करने के लिए गेट खोलने का फैसला करता है। यह एक अपराध है, और जॉन को सजा हो सकती है।
रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित सुरक्षा नियम:
बंद गेट का सम्मान करें: जब रेलवे गेट बंद हो, तो उसे पार करने या तोड़ने की कोशिश न करें। ट्रेन के गुजरने तक इंतज़ार करें।
सिग्नल का पालन करें: रेलवे क्रॉसिंग पर लगे सिग्नल और चेतावनी संदेशों का पालन करें।
जबरन प्रवेश न करें: बंद गेट के नीचे से रेंगकर या बैरियर को नुकसान पहुँचाकर क्रॉसिंग पार करना गैरकानूनी और खतरनाक है।
सतर्क रहें: क्रॉसिंग पर हमेशा आसपास के ट्रैफिक और ट्रेन की आवाजाही पर ध्यान दें।
लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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