परीक्षा के दौरान अचानक बिजली चले जाने से यदि परीक्षा प्रभावित हो जाती है। कोई परीक्षार्थी 2-4 नंबर से रह जाता है तो इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने NEET UG परीक्षार्थियों की याचिका को खारिज कर दिया है। परीक्षार्थियों का कहना है कि उन्हें हाई कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं है और वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
बिजली कटौती से बर्बाद हुए परीक्षार्थियों की याचिकाएं खारिज कर दीं
NEET UG मामले में छात्रों के वकील ने दावा किया कि NTA ने 350 करोड़ रुपये फीस के रूप में वसूले, लेकिन exam centers पर बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था (backup power) नहीं थी। उन्होंने NTA की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि फिजिकल वेरिफिकेशन की कमी के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई। लंबी बहस के बाद हाई कोर्ट ने फैसला reserved for order रखा और अंततः याचिकाएं खारिज कर दीं। अब छात्र Supreme Court का रुख करेंगे, ताकि NEET UG re-exam की मांग को आगे बढ़ाया जा सके।
परीक्षार्थियों ने कहा: हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
NEET UG मामले में छात्रों के वकील ने दावा किया कि NTA ने 350 करोड़ रुपये फीस के रूप में वसूले, लेकिन exam centers पर बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था (backup power) नहीं थी। उन्होंने NTA की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि फिजिकल वेरिफिकेशन की कमी के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई। लंबी बहस के बाद हाई कोर्ट ने फैसला reserved for order रखा और अंततः याचिकाएं खारिज कर दीं। अब छात्र Supreme Court का रुख करेंगे, ताकि NEET UG re-exam की मांग को आगे बढ़ाया जा सके।