MPPSC NEWS - मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिकारी चयन परीक्षा शुद्धिपत्र-1

Madhya Pradesh Public Service Commission indore द्वारा Food Safety Officer Selection Examination के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। शुद्धिपत्र क्रमांक 01/04/2025, दिनांक 23.07.2025 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food safety officer) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र के पूर्णांक यथावत रखते हुए प्रश्नों पर अभ्यर्थियों से आपत्तियाँ प्राप्त करने संबंधित दिशा-निर्देश दिए गए हैं। 

Madhya Pradesh Food Safety Officer Selection Examination 

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा जारी शुद्धि पत्र में बताया गया है कि, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 04/2025, दिनांक 23.06.2025, आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया है।

उपरोक्त विज्ञापन के बिंदु क्रमांक सात: चयन प्रक्रिया (2) को निम्नानुसार परीक्षा योजना के अनुरूप संशोधित करने का प्रस्ताव है:
(क) परीक्षा के उपरांत, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेटर/मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ऑनलाइन पद्धति से 05 दिनों की अवधि में आपत्तियाँ प्राप्त की जाएंगी।
(ख) इस अवधि के पश्चात या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
(ग) प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 150/- रुपये (नॉन-रिफंडेबल) शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क (40/- रुपये) पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु देय शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। 

समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जाएगी:
1. ऐसे प्रश्न, जिनका प्रावधिक उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही है, तब प्रावधिक उत्तर कुंजी को संशोधित किया जाएगा।
2. प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा।
3. ऐसे प्रश्न, जिनके दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा।
4. ऐसे प्रश्न, जिनके दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर नहीं है, उन्हें प्रश्नपत्र से विलोपित किया जाएगा।
5. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति/पत्र-व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।

6. उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों के लिए परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से अंक प्रदान किए जाएंगे, जिससे परीक्षा के पूर्णांक यथावत रहें। जारी की गई अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों के उत्तरों का मूल्यांकन कर, परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों का लघुसूचीकरण किया जाएगा। 

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