MP HIGH COURT द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी दमोह के खिलाफ कार्रवाई के आदेश, खेल अधिकारी की नियुक्ति निरस्त

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer) दमोह के खिलाफ, प्रिंसिपल सचिव (Principal Secretary) और अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) शिक्षा विभाग (Education Department) भोपाल को कार्यवाही करने का आदेश दिया है।

विवेक दत्त शर्मा बनाम मध्य प्रदेश शासन 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका, विवेक दत्त शर्मा बनाम शासन, में माननीय न्यायाधीश श्री विवेक जैन ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सख्त आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने बताया कि याचिकाकर्ता दमोह जिला शिक्षा विभाग में प्रभारी जिला खेल एवं कल्याण निरीक्षक (District Sports and Welfare Inspector) के पद पर पिछले 5 वर्षों से कार्यरत हैं। दिनांक 24/05/2025 को जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) दमोह द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से एक प्राथमिक शिक्षक को जिला खेल अधिकारी (District Sports Officer) के पद पर नियुक्त कर दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता प्राथमिक शिक्षक खेल (Physical Training Instructor - PTI) हैं। 

जिला खेल अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया

शासन की नीति के अनुसार, जिला खेल अधिकारी (District Sports Officer) की नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) में केवल प्रमोशन (Promotion) के आधार पर होगी। इसके लिए पद की योग्यता B.P.Ed/D.P.Ed और खेल शिक्षक (PTI) होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश शासन नियुक्ति और प्रमोशन नियम (Recruitment and Promotion Rules), 1973 नोटिफिकेशन दिनांक 03/08/2012 के अनुसार भी उक्त पद केवल प्रमोशन के आधार पर खेल शिक्षक (Sports Teacher) से भरे जाएंगे। 

प्राथमिक शिक्षक को जिला खेल अधिकारी नहीं बना सकते

हालांकि, जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) दमोह द्वारा दिनांक 24/05/2025 को अनावेदक क्रमांक 5 को विधि विरुद्ध तरीके से लाभ पहुंचाते हुए एक प्राथमिक शिक्षक को जिला खेल अधिकारी (District Sports Officer) नियुक्त कर दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चयन प्रक्रिया (Selection Process) समानांतर नहीं की जा सकती। 

हाई कोर्ट का फैसला

माननीय हाईकोर्ट ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) दमोह के आदेश दिनांक 24/05/2025 को निरस्त कर दिया। साथ ही, यह निर्देश दिया कि आदेश की प्रति प्रिंसिपल सचिव (Principal Secretary) और अतिरिक्त प्रमुख सचिव (Additional Chief Secretary) शिक्षा विभाग (Education Department) भोपाल को प्रदान की जाए। हाईकोर्ट ने विधि विरुद्ध कार्यवाही के खिलाफ विधि सम्मत कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया। याचिकाकर्ता का पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने रखा।
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