MP Atithi Shikshak High Court Order 2025: मेरिट निर्धारण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला

Bhopal Samachar
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मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों (Guest Teachers) के चयन और मेरिट निर्धारण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और मेरिट लिस्ट (Merit List) का निर्धारण 17 दिसंबर 2019 के सर्कुलर के अनुसार ही किया जाएगा। इस सर्कुलर में कैटेगरी आधारित प्रणाली (Category-Based System) को प्राथमिकता दी गई थी, जो उच्च शिक्षित शिक्षकों को प्राथमिकता प्रदान करती है। इस फैसले से मध्यप्रदेश के 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। 

MP Guest Teacher Recruitment 2025: 2023 का सर्कुलर रद्द, 2019 का कैटेगरी सिस्टम लागू

राज्य सरकार ने अक्टूबर 2023 में एक नया सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कैटेगरी सिस्टम को समाप्त कर केवल स्नातकोत्तर (Postgraduate - PG) अंकों के आधार पर मेरिट तय करने का प्रावधान किया गया था। इस बदलाव से उच्च शिक्षित अतिथि शिक्षकों (Guest Teachers) के अधिकार प्रभावित हो रहे थे। हाई कोर्ट ने इस सर्कुलर को आंशिक रूप से संशोधित करने का आदेश दिया है, जिससे 2019 की कैटेगरी आधारित व्यवस्था फिर से लागू होगी। यह निर्णय शिक्षा के स्तर को बनाए रखने और योग्य उम्मीदवारों को उचित अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 

Madhya Pradesh High Court Decision on Atithi Shikshak: कैटेगरी सिस्टम की वापसी  

हाई कोर्ट का आदेश स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और फॉलआउट (Fallout) प्रक्रिया में 2019 के सर्कुलर की कैटेगरी व्यवस्था को लागू किया जाए। इस व्यवस्था के तहत, यदि नियमित नियुक्ति (Regular Appointment) होती है, तो सबसे कम योग्यता वाली सी-4 श्रेणी (C-4 Category) के शिक्षकों को प्राथमिकता से हटाया जाएगा। कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाए, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता (Education Quality) पर कोई समझौता न हो। 

MP Atithi Shikshak Merit List 2025: शिक्षा स्तर पर हाई कोर्ट का प्रभावी निर्णय

याचिकाकर्ता डॉ. दिनेश कुमार चतुर्वेदी और अन्य ने कोर्ट में तर्क दिया कि 2023 के सर्कुलर से योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ और इसका शिक्षा स्तर (Education Standards) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हाई कोर्ट ने उनकी दलील को स्वीकार करते हुए कैटेगरी सिस्टम को बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट का यह फैसला न केवल अतिथि शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि मध्यप्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी योगदान देगा। 

MP Atithi Shikshak Category System 2019: कैटेगरी व्यवस्था का पूरा विवरण  

2019 के सर्कुलर में अतिथि शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चार श्रेणियां (Categories) निर्धारित की गई थीं:  
1. Ph.D. with NET/SLET योग्यता, जो सबसे उच्च श्रेणी है।  
2-3. मध्यवर्ती योग्यताएं, जो उच्च शिक्षा और अनुभव पर आधारित हैं।  
4. न्यूनतम पात्रता के साथ केवल स्नातकोत्तर (PG) डिग्री।  

यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि उच्च योग्यता वाले शिक्षकों को प्राथमिकता मिले और शिक्षा के स्तर को बनाए रखा जाए। हाई कोर्ट के इस फैसले से अतिथि शिक्षकों (Guest Teachers) के लिए स्थायित्व की उम्मीद बढ़ी है। 

MP Atithi Shikshak Bharti 2025: 70,000 से अधिक पदों पर भर्ती की ताजा खबर  

मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया (Recruitment Process) भी तेजी से चल रही है। 26 जून 2025 से शुरू हुई इस प्रक्रिया में 70,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। आवेदन GFMS पोर्टल (GFMS Portal) के माध्यम से ऑनलाइन किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट के हालिया फैसले ने इस भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने में मदद की है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को उचित अवसर मिलेगा। 

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला अतिथि शिक्षकों (Guest Teachers) के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 2019 की कैटेगरी आधारित प्रणाली की वापसी से न केवल योग्य शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी, बल्कि मध्यप्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता (Education Quality) को भी बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय अतिथि शिक्षकों के लिए स्थायित्व और नौकरी की सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। 
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