BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023 के अध्याय 19 की धारा 356 से धारा 356(4) तक मानहानि करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों को बताया गया है।
President, Vice President, Governor, राज्य या केन्द्र के प्रशासनिक अधिकारियों (Administrative Officers), राज्य या केन्द्र सरकार के मंत्रियों (state or central government ministers) की कोई Defamation करता है तब यह मामला सत्र न्यायालय द्वारा Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 222 की उपधारा 2 के अनुसार सुनवाई योग्य होगा। उक्त धारा के अनुसार सुनवाई अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील द्वारा प्रारंभ होगी। ऐसे में किसी उपर्युक्त पदाधिकारी (Officer) या Ministers या President, Vice President या Governor के राज्यपाल द्वारा लगाया गया आरोप सिद्ध नहीं होता है, तब Magistrate किस प्रकार अपना निर्णय देगा जानिए।
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 260 की परिभाषा
किसी accused व्यक्ति पर किसी भी प्रकार से Defamation का मामला Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 222 की उपधारा 2 के अधीन Sessions Court में विचारणीय (Considering) है तब Magistrate विचारण (Trial)की कार्यवाही स्वयं के विवेकानुसार (Discretion) करेगा।
• अगर किसी Parties को बंद कमरे में सुनवाई करवानी हैं तब Magistrate बंद कमरे में सुनवाई करवा सकता है लेकिन किसी भी पक्षकार को किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल (Adverse) प्रभाव नहीं होना चाहिए।
• अगर accused व्यक्ति पर लगे Charge सिद्ध हो जाते हैं तब victim पक्षकार दण्ड या मानहानि (Defamation) की क्षति की मांग कर सकता है।
• लेकिन accused व्यक्ति पर लगें आरोप सिद्ध नहीं हुए तब Prosecution पक्षकार को accused व्यक्ति को प्रतिकर (compensation) देना होगा। प्रतिकर राशि एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगी एवं राष्ट्रपति (President), उपराष्ट्रपति (Vice President), राज्यपाल (Governor) एवं मंत्रीगण (Ministers) आरोपी पक्ष को प्रतिकर देने के लिए बाध्य नहीं होंगे।
• अगर किसी victim party पक्षकार को लगता है कि फैसला जो accused party में है या आरोपी को लगता है की Sessions Court का दिया गया फ़ैसला victim party में दिया गया Wrong decision या फैसला गलत है, तब ऐसा कोई भी पक्षकार (parties) अपीली न्यायालय (Appellate Courts)अर्थात High Court में बीस दिन के भीतर अपील कर सकता है।
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