Criminal law - क्या पुलिस चार्ट शीट के बिना भी कोर्ट में अभियोजन की कार्रवाई शुरू हो सकती है

Bhopal Samachar
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जब कोई व्यक्ति Police officer के बजाय सीधे Chief Judicial Magistrate के सामने शिकायत दर्ज करता है, तो Chief Judicial Magistrate या तो मामले का स्वयं संज्ञान लेगा या Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) की धारा 210 के तहत इसे किसी अन्य Judicial Magistrate को भेज देगा। इसके बाद, Judicial Magistrate अभियोजन (Prosecution) की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाएगा, आइए जानते हैं।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 267 का प्रावधान

अभियोजन के लिए साक्ष्य (Evidence for Prosecution)
- जब Magistrate के समक्ष पुलिस रिपोर्ट (FIR) या Charge Sheet से अलग कोई परिवाद (Complaint) दायर किया जाता है, तो Magistrate परिवादी के पक्ष में पेश किए गए सभी Witnesses की गवाही सुनेगा।
- BNSS की धारा 267 के अनुसार, Magistrate परिवादी (Prosecution) पक्ष के Witnesses को पेश करने या कोई Document साक्ष्य (Evidence) के रूप में प्रस्तुत करने के लिए Summons जारी कर सकता है।

BNSS की धारा 267 स्पष्ट करती है कि किसी भी Complaint पर संज्ञान लेने के बाद Magistrate सुनवाई की शुरुआत परिवादी पक्ष के साक्ष्यों (Evidence) और गवाहों (Witnesses) के आधार पर करेगा। यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी सुनवाई सुनिश्चित करती है। लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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