Criminal law: जर्जर बिल्डिंग विवाद पर मजिस्ट्रेट किसको जांच के लिए नियुक्त कर सकता है

public nuisance के Order के बाद अगर कोई व्यक्ति BNSS की धारा 156 के अनुसार यह कहता है कि Public places पर बनी हुई building गिरने वाली नहीं है या BNSS की धारा 157 के अनुसार बिल्डिंग के ऐसे Evidence देता है जो उसे मजबूत बताती है तब Magistrate किस धारा के अंतर्गत किसी विशेषज्ञ (इंजीनयर) Specialist (Engineer) से इसकी Inquiry करवा सकता है जानिए। 

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 158 की परिभाषा

"स्थानीय अन्वेषण के लिए निदेश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति -
Power of Magistrate to direct local investigation and examination of an expert. 

कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी भी जाँच के प्रयोजनों के लिए:-

Executive Magistrate for any check purposes: -
(क). ऐसा व्यक्ति जिसे वह ठीक समझे (अर्थात शासकीय सेवक के साथ कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है) स्थानीय अन्वेषण (Local Investigation) के लिए Order दे सकता है।

(2). कोई भी Executive magistrate किसी भी Specialist (Engineer (अर्थात इंजीनियर, डिटेक्टिव, गुप्त जाँच करता आदि) बुलवा सकता है एवं उससे Inquiry करवा सकता है। यानी Magistrate इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह विवादित भवन या निर्माण की जांच किससे करवाना चाहता है। उसके लिए Government Engineer का होना बाध्यता नहीं है। लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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